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हिमाचल: प्रतिबंधित दवा रखने के जुर्म में दोषी को 15 साल का कठोर कारावास
Sat, 25 May 2024 10:45 AM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 25 May 2024 10:45 AM IST
सार
अदालत ने प्रतिबंधित दवा (कफ सीरप) रखने के मामले के आरोपी रविंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
विशेष न्यायाधीश प्रथम श्रेणी सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने प्रतिबंधित दवा (कफ सीरप) रखने के मामले के आरोपी रविंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजय पंडित ने की।
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उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2018 की शाम थाना प्रभारी सोलन नवीन झाल्टा जब अन्य पुलिस टीम के साथ शक्तिनगर के पास जौणाजी रोड पर गश्त पर थे।
इस बीच गुप्त सूचना मिली कि आरोपी रविंद्र प्रतिबंधित सीरप बेचने के अवैध कारोबार में लिप्त है और अगर तत्काल छापेमारी की जाए तो बड़ी संख्या में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की जा सकती हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रविंद्र के घर पर छापा मारा और 31 शीशियां प्रतिबंधित कफ सीरप की बरामद कीं। आरोपी ने यह सीरप वॉशिंग मशीन से छिपा रखा था। मुकद्दमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों से पूछताछ की गई। इसके आधार पर आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया।
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