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Rajasthan: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल का सजा, कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 01 Jun 2023 06:01 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Thu, 01 Jun 2023 06:01 PM IST
सार

भरतपुर में नाबलिग से दुष्कर्म करने के दोषी पाए गए युवक को कोर्ट ने 20  साल जेल की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने करीब दो चली सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है।

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Youth convicted of raping a minor in Bharatpur sentenced to 20 years
पुलिस गिरफ्त में दोषी युवक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग से  दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी युवक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुष्कर्म का दोषी युवक पीड़ित नाबालिग के  पड़ोस में ही रहता है। घर में अकेला पाकर उसने नाबालिग के साथ दरिंदगी की थी। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।  

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जानकारी के अनुसार घटना 8 नवंबर 2020 की है। 13 साल की नाबालिग मथुरा गेट थाना इलाके में रहती है। दीपावली के त्योहार के चलते नाबालिग लड़की के माता-पिता बाजार में खील-बताशे का ठेला लगाए हुए थे। 
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इस दौरान नाबालिग अपने घर में अकेली थी। इस दौरान उसके पड़ोस में रहने वाला गोविंदा घर में घुस आया, और पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।  घटना के बाद नाबालिग ने अपने माता-पिता को फोन कर पूरी जानकारी दी। 

परिजनों ने घर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर आरोपी युवक को  गिरफ्तार कर लिया। मामला महिला थाने में दर्ज किया गया। करीब दो साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक को नाबलिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। 

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