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कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड : एनआईए कोर्ट ने आठ आरोपियों के खिलाफ चार्ज तय किए, 2 फरवरी को होगी सुनवाई
Sat, 13 Jan 2024 01:29 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Sat, 13 Jan 2024 01:29 PM IST
सार
Udaipur: जून 2022 में उदयपुर में हुई कन्हैयालाल टेलर की नृशंस हत्या के मामले में एनआईए कोर्ट ने आठ आरोपियों के खिलाफ हत्या, धर्म के अपमान और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का चार्ज तय किया है।
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एनआईए कोर्ट
- फोटो : साेशल मीडिया
विस्तार
कन्हैयालाल टेलर की जून 2022 में हुई नृशंस हत्या के मामले में एनआईए कोर्ट ने 8 आरोपियों गौस मोहम्मद, मोहम्मद रियाज अत्तारी, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहसिन खान, मो. जावेद, मुस्लिम खान के खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने समेत आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चार्ज तय किए हैं। आरोपियों को 2 फरवरी को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने आरोपी फरहाद मोहम्मद के खिलाफ एनआईए से अभियोजन स्वीकृति का आदेश पेश करने के लिए कहा है। साथ ही फरहाद, मुस्लिम खान व मोहम्मद जावेद को आरोप मुक्त करने की अर्जी को भी निरस्त कर दिया है।
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एनआईए की ओर से बहस में कहा गया था कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की जघन्य हत्या की। आरोपियों के खिलाफ की गई जांच से यह भी साबित होता है कि इस आपराधिक षड्यंत्र में सभी आरोपी शामिल रहे हैं।
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