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श्रीगंगानगर: प्रेमी को घर बुलाकर रची खौफनाक साजिश, पति-पत्नी ने मिलकर की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Mon, 07 Sep 2026 11:19 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीगंगानगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीगंगानगर Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:19 PM IST
सार

प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार दोनों ने मिलकर महिला के प्रेमी की हत्या की और पहचान छिपाने के लिए शव को खेत में जला दिया।

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Sri Ganganagar: Couple Plot Shocking Murder of Lover, Both Get Life Imprisonment After 4-Year Trial
पुलिस हिरासत में पति-पत्नी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्रीगंगानगर की एडीजे कोर्ट संख्या-1 ने करीब चार साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार पत्नी के प्रेमी को पति ने घर बुलाया और तवे से उसके सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद पत्नी ने तलवार दिखाकर उसे डराया और दोनों ने उसके एटीएम कार्ड, नकदी और मोबाइल छीन लिए। हत्या के बाद शव को रेहड़ी पर ले जाकर खेत में जला दिया गया।

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खाली प्लॉट में मिला था अधजला शव
मामला पुरानी आबादी थाना क्षेत्र का है। 18 दिसंबर 2022 की सुबह 6 जेड रोड पर राधेश्याम छाबड़ा के मकान के पीछे खाली प्लॉट में एक अधजला शव मिला था। शव के हाथ-पैर लोहे की तार से बंधे हुए थे। मृतक की पहचान विजेंद्र सिंह राठौड़ (50) के रूप में हुई थी। वह श्रीलंका में काम करने वाले एक कारोबारी थे।
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अपर लोक अभियोजक राजपाल नायक ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि विजेंद्र की प्रेमिका जसमीन उर्फ आशु (26) और उसके पति रोहित (27) ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दोनों कृष्णा कुंज कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। जसमीन का विजेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग था और रोहित को इसकी जानकारी थी। पुलिस के अनुसार दोनों को यह भी पता था कि विजेंद्र आर्थिक रूप से संपन्न था।
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17 दिसंबर को पति-पत्नी ने विजेंद्र को फोन कर अपने किराए के मकान पर बुलाया। विजेंद्र स्कूटी से वहां पहुंचा। बताया गया कि रोहित बाथरूम में छिप गया था। जब विजेंद्र और जसमीन आपत्तिजनक स्थिति में थे, तभी रोहित बाहर आया। धक्का-मुक्की के दौरान उसने तवे से विजेंद्र के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद जसमीन ने तलवार दिखाकर विजेंद्र को डराया। दोनों ने उसके एटीएम कार्ड, जेब में रखे रुपए और मोबाइल छीन लिए और एटीएम का पिन भी पूछ लिया। इसके बाद विजेंद्र को तार से बांधकर उसके सिर पर कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें: झालावाड़: प्रेम-प्रसंग की रंजिश में कुल्हाड़ी से हत्या, एससी/एसटी कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई


रेहड़ी पर लादकर खेत में जलाया शव
हत्या के बाद दोनों ने मजदूर कॉलोनी से एक रेहड़ी चुराई। शव को पानी की टंकी में डालकर रेहड़ी पर लादा और 6 जेड क्षेत्र के खेतों वाले रास्ते पर एक खाली प्लॉट में ले गए। वहां स्कूटी से पेट्रोल निकालकर शव और टंकी को जला दिया, ताकि मृतक की पहचान न हो सके। इसके बाद आरोपियों ने एटीएम से पैसे भी निकाले। 18 दिसंबर की सुबह करीब 6:30 बजे आसपास रहने वाले भवानी शंकर और सुभाष खटीक ने सबसे पहले जलता हुआ शव देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुरानी आबादी थाना पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। मृतक विजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से सदर थाने में दर्ज थी। उसके भाई सतपाल सिंह ने शव की पहचान की।

पुलिस ने जांच के दौरान मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन खंगाली। मोबाइल की लोकेशन अबोहर, पंजाब में मिली। इसके बाद पुलिस ने वहां से रोहित और जसमीन को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या के संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। करीब चार साल चली सुनवाई के बाद आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल लोहिया ने मामले में फैसला सुनाते हुए पति रोहित और पत्नी जसमीन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोनों आरोपी पिछले करीब चार साल से बीकानेर जेल में बंद हैं और सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए।

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