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नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव: सिरोही में पेट्रोल-डीजल का रिजर्व स्टॉक अनिवार्य, शस्त्र भी तत्काल जमा कराने होंगे

Thu, 20 Aug 2026 10:26 PM IST
सिरोही ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Thu, 20 Aug 2026 10:26 PM IST
सार

सिरोही में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पेट्रोल पंपों पर 1000 लीटर पेट्रोल और 2000 लीटर डीजल रिजर्व रखने तथा लाइसेंसी शस्त्र तत्काल जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं।

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Orders issued to petrol pump dealers in Sirohi to maintain stocks of petrol and diesel
कलेक्ट्रेट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायती राज आम चुनाव 2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने जिले में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता सामान्य बनाए रखने के लिए सभी पेट्रोल पंप डीलर्स को रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश दिए हैं। आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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पेट्रोल-डीजल का रिजर्व स्टॉक रखना होगा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन जिला सिरोही के सभी पेट्रोल-डीजल पंप डीलर्स को अपने पंप पर हमेशा 1000 लीटर पेट्रोल और 2000 लीटर डीजल का रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश दिए हैं। यह रिजर्व स्टॉक टैंक में मौजूद डेड स्टॉक की मात्रा के अतिरिक्त रखा जाएगा। रिजर्व स्टॉक का उपयोग जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी तथा अन्य स्थानों पर संबंधित उपखंड अधिकारी की लिखित अनुमति से ही किया जा सकेगा। टैंक में रिजर्व स्टॉक की मात्रा की लिखित सूचना तत्काल जिला रसद अधिकारी और संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी। आदेश की अवहेलना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध होगी। यह आदेश 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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शस्त्र तत्काल जमा कराने के आदेश
उधर, जिला मजिस्ट्रेट रोहिताश्व सिंह तोमर ने आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र तत्काल जमा कराने के आदेश दिए हैं। जमा कराए गए शस्त्र चुनाव परिणाम जारी होने के एक सप्ताह बाद संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से दोबारा प्राप्त किए जा सकेंगे। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक शस्त्र जमा कराने से छूट के लिए अपना प्रार्थना पत्र संबंधित थानाधिकारी को 25 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। थानाधिकारी प्रार्थना पत्र को दर्ज कर जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही के माध्यम से जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को निर्धारित प्रारूप में भेजेंगे।

सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड तथा कानून व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। आदेश की पालना नहीं करने वाले शस्त्र धारकों और शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों के खिलाफ आयुध अधिनियम 1959 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त या वापस लिया जा सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर चुनाव परिणाम जारी होने के एक सप्ताह तक प्रभावी रहेगा।

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