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Sirohi News: सहकारी बैंक के बकायादार ऋणियों के लिए राहत, एकमुश्त समझौता योजना 30 जून 2025 तक
Tue, 10 Jun 2025 07:25 PM IST
सिरोही ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
Published by: सिरोही ब्यूरो
Updated Tue, 10 Jun 2025 07:25 PM IST
सार
Sirohi News: केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक पूनाराम चोयल ने कहा कि बकायादार अगर 30 जून 2025 तक अवधिपार ऋणी इस योजना के तहत अपनी बकाया राशि जमा नहीं करवाते हैं, तो उनके खिलाफ बैंक नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई करेगा।
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एकमुश्त समझौता योजना 30 जून 2025 तक रहेगी जारी (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : AI Image- Freepik
विस्तार
सिरोही जिले में सहकारी बैंक के बकायादार ऋणियों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य के सहकारिता विभाग और शीर्ष सहकारी बैंक के निर्देशानुसार, सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक ने कृषि और अकृषि अवधिपार ऋणियों के लिए एकमुश्त समझौता योजना 2024 लागू की है। इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत बकायादार किसान और अन्य ऋणी अपनी बकाया राशि जमा करवाकर विशेष छूट और राहत का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने बकाया ऋण का निपटारा करना चाहते हैं।
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योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया
सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक पूनाराम चोयल ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन कृषक और अकृषक सदस्यों के लिए शुरू की गई है, जिनके ऋण अवधिपार या गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) की श्रेणी में आ चुके हैं। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक ऋणी अपनी नजदीकी सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा में जाकर शाखा प्रबंधक या क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। योजना के तहत ऋणी अपनी वसूली योग्य बकाया राशि जमा करवाकर राहत राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध निदेशक ने बताया कि योजना की प्रवर्तन अवधि को 30 जून 2025 तक बढ़ाया गया है, जबकि अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। इस अवधि के दौरान बकायादारों को अपने ऋण का निपटारा करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।
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समय पर भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
पूनाराम चोयल ने स्पष्ट किया कि यह योजना बकायादारों के लिए अपने बकाया ऋण के निपटारे का एक स्वर्णिम अवसर है। अगर 30 जून 2025 तक अवधिपार ऋणी इस योजना के तहत अपनी बकाया राशि जमा नहीं करवाते हैं, तो उनके खिलाफ बैंक नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई करेगा।
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इसके अलावा जिन किसानों ने रबी 2024-25 के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लिया है, उन्हें भी 30 जून 2025 तक अपने ऋण का भुगतान करना होगा। अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो उनका ऋण अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वे राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना के लाभ से भी वंचित रह जाएंगे। चोयल ने सभी बकायादारों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय रहते अपनी बकाया राशि जमा करवाकर राहत प्राप्त करें।