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Sirohi News: न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर तत्कालीन रेवदर थानाधिकारी पर जुर्माना, वेतन से होगी इतनी कटौती

Thu, 21 Nov 2024 09:20 AM IST
सिरोही ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Thu, 21 Nov 2024 09:20 AM IST
सार

तत्कालीन थानाधिकारी रेवदर ओमप्रकाश को साक्ष्य के लिए न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर 100 का जुर्माना उनके वेतन से काटने के निर्देश दिए गए हैं।

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Fine of Rs 100 on the then Revdar police station officer for not appearing for evidence in the court
सिरोही। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही।

विस्तार

सिरोही जिला एवं सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने पांच साल पुराने एक मामले में साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित न होने पर तत्कालीन रेवदर थानाधिकारी पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि यह जुर्माना राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काटी जाए।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, तत्कालीन थानाधिकारी रेवदर ओमप्रकाश को साक्ष्य के लिए न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर 100 का जुर्माना उनके वेतन से काटने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि रेवदर थाने की प्राथमिकी संख्या 38/2019 के मामले में गवाह ओमप्रकाश ने अनुसंधान किया था। इसके बाद 15 अक्टूबर 2019 को इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था।
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इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के बयान न्यायालय द्वारा दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन, अनुसंधान अधिकारी ओमप्रकाश सम्मन और जमानती वारंट तामिल होने के बावजूद न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने इस पर धारा 350 द.प्र.सं. का नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी ओमप्रकाश ने अनुपस्थिति जारी रखी।
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उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को लक्षित मामलों की सूची में शामिल किया गया था। इसके बावजूद गवाह के अनुपस्थित रहने पर न्यायालय ने ओमप्रकाश पर 100 का जुर्माना लगाया और पुलिस अधीक्षक सिरोही को आदेश दिया कि जुर्माना राशि उनके वेतन से काटी जाए।
 

सिरोही।  जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही।

सिरोही। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही।

 

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