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सलमान सहित 18 को राहत, फिर टला फैसला
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 01 Apr 2017 08:19 PM IST
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सलमान खान
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बॉलीवुड स्टार सलमान खान सहित अन्य फिल्मी सितारों के खिलाफ 18 साल से विचाराधीन बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में राज्य सरकार की अर्जी पर शनिवार को फैसला टल गया। सीजेएम दलपत सिंह राजपुरोहित की पदोन्नति के बाद ट्रांसफर हो जाने और नए सीजेएम के अवकाश पर होने के कारण अब फैसले के लिए 29 अप्रैल का समय मुकर्रर किया गया है।
पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने प्रार्थना पत्र पर मजीद बहस करने और न्यायिक दृष्टांत पेश करने के लिए समय चाहा था, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने सुनवाई 16 मार्च तक मुल्तवी कर दी थी। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायिक दृष्टांत पेश करने के साथ कोर्ट की नजीरें पेश की गईं। कोर्ट ने अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन इस बीच सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह का ट्रांसफर हो जाने के बाद से नए सीजेएम के नहीं आने के कारण लगातार पर सुनवाई टलती रही। वही शनिवार को सलमान खान व अन्य आरोपियों के अधिवक्ताओं ने बहस की।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर फैसले के लिए 23 मार्च का समय मुकर्रर किया था। लेकिन इस बीच सीजेएम दलपत सिंह का ट्रांसफर हो जाने से शनिवार को भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब आगामी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 अप्रैल का समय मुकर्रर किया है। जहां 29 अप्रैल को अभियोजन की अर्जी पर कोर्ट फैसला देगा।
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पूर्व में भी हो चुकी बहस
अभियोजन की अर्जी पर कोर्ट में पूर्व में बहस पूरी हो गई थी, इसके बाद अभियोजन ने अर्जी पर बहस और कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को समय दिया था। इसके बाद सभी पक्षों की बहस होने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा था।
यह है मामला
जोधपुर में फिल्म "हम साथ साथ हैं" की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में फिल्म कलाकार सलमान खान, सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू के साथ ही स्थानीय युवक दुष्यंत सिंह के खिलाफ हिरणों के शिकार का आरोप लगा। यह मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है।
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पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने प्रार्थना पत्र पर मजीद बहस करने और न्यायिक दृष्टांत पेश करने के लिए समय चाहा था, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने सुनवाई 16 मार्च तक मुल्तवी कर दी थी। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायिक दृष्टांत पेश करने के साथ कोर्ट की नजीरें पेश की गईं। कोर्ट ने अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन इस बीच सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह का ट्रांसफर हो जाने के बाद से नए सीजेएम के नहीं आने के कारण लगातार पर सुनवाई टलती रही। वही शनिवार को सलमान खान व अन्य आरोपियों के अधिवक्ताओं ने बहस की।
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दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर फैसले के लिए 23 मार्च का समय मुकर्रर किया था। लेकिन इस बीच सीजेएम दलपत सिंह का ट्रांसफर हो जाने से शनिवार को भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब आगामी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 अप्रैल का समय मुकर्रर किया है। जहां 29 अप्रैल को अभियोजन की अर्जी पर कोर्ट फैसला देगा।
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पूर्व में भी हो चुकी बहस
अभियोजन की अर्जी पर कोर्ट में पूर्व में बहस पूरी हो गई थी, इसके बाद अभियोजन ने अर्जी पर बहस और कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को समय दिया था। इसके बाद सभी पक्षों की बहस होने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा था।
यह है मामला
जोधपुर में फिल्म "हम साथ साथ हैं" की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में फिल्म कलाकार सलमान खान, सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू के साथ ही स्थानीय युवक दुष्यंत सिंह के खिलाफ हिरणों के शिकार का आरोप लगा। यह मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है।