{"_id":"5d5b6dc28ebc3e8977652a50","slug":"rajasthan-section-144-of-crpc-imposed-in-areas-under-10-police-stations-of-jaipur","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजस्थान: जयपुर के 10 थाना क्षेत्र में 21 अगस्त तक धारा 144 लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राजस्थान: जयपुर के 10 थाना क्षेत्र में 21 अगस्त तक धारा 144 लागू
Tue, 20 Aug 2019 10:01 AM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: Trainee Trainee
Updated Tue, 20 Aug 2019 10:01 AM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
असामाजिक तत्वों के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयासों को लेकर राजस्थान पुलिस ने जयपुर के 10 पुलिस स्टेशनों के तहत 19 अगस्त 2019 से 21 अगस्त 2019 तक धारा -144 लागू कर दी है।
विज्ञापन
Rajasthan: Section-144 of (CrPC) imposed in areas under 10 police stations of Jaipur from 19th August 2019 to 21st August 2019, until further orders, in view of attempts by anti-social elements to disturb the communal harmony.
— ANI (@ANI) August 20, 2019विज्ञापन
इससे पहले 14 अगस्त को राजस्थान की राजधानी जयपुर में दो पक्षों के बीच टकराव और विवाद हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा कारणों से राजधानी के 10 थाना क्षेत्रों पर पांच दिनों के लिए धारा 144 लगा दी थी।
विज्ञापन
इलाके की मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। पुलिस ने रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे।
गौरतलब है कि महीने के शुरुआत में जयपुर के गलता गेट ईदगाह सहित कुछ इलाकों में सोमवार रात को दो पक्षों में तनाव और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं। अगले दिन हालात सामान्य रहे, लेकिन रात में शहर के गंगापोल इलाके में तनाव बढ़ गया था।
पथराव की घटना के बाद चारदीवारी और आसपास के 10 थाना क्षेत्रों में पांच दिन के लिए धारा 144 लगा दी गयी थीं। इन थाना क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था।