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राजस्थान: जयपुर के 10 थाना क्षेत्र में 21 अगस्त तक धारा 144 लागू

Tue, 20 Aug 2019 10:01 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Trainee Trainee Updated Tue, 20 Aug 2019 10:01 AM IST
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Rajasthan: Section-144 of (CrPC) imposed in areas under 10 police stations of Jaipur
प्रतीकात्मक तस्वीर

असामाजिक तत्वों के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयासों को लेकर राजस्थान पुलिस ने जयपुर के 10 पुलिस स्टेशनों के तहत 19 अगस्त 2019 से 21 अगस्त 2019 तक धारा -144 लागू कर दी है। 

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इससे पहले 14 अगस्त को राजस्थान की राजधानी जयपुर में दो पक्षों के बीच टकराव और विवाद हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा कारणों से राजधानी के 10 थाना क्षेत्रों पर पांच दिनों के लिए धारा 144 लगा दी थी। 
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इलाके की मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। पुलिस ने रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे।

गौरतलब है कि महीने के शुरुआत में जयपुर के गलता गेट ईदगाह सहित कुछ इलाकों में सोमवार रात को दो पक्षों में तनाव और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं। अगले दिन हालात सामान्य रहे, लेकिन रात में शहर के गंगापोल इलाके में तनाव बढ़ गया था। 


पथराव की घटना के बाद चारदीवारी और आसपास के 10 थाना क्षेत्रों में पांच दिन के लिए धारा 144 लगा दी गयी थीं। इन थाना क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था। 

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