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विधेयक पेश: पर्यटकों से बदसलूकी पर खैर नहीं, राजस्थान सरकार इसे बनाने जा रही गैर-जमानती अपराध
Wed, 15 Sep 2021 05:33 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, जयपुर
एजेंसी, जयपुर
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 15 Sep 2021 05:33 AM IST
सार
राजस्थान के पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक पेश करते हुए बताया, यह विधेयक वर्ष 2010 में पर्यटन व्यवसाय विकास में सुधार लाने, राजस्थान के गौरव की अच्छी भावना के साथ पर्यटकों को लौटाने और उनके साथ बदसलूकी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था।
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राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
- फोटो : twitter.com/ashokgehlot51
विस्तार
राजस्थान में पर्यटकों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अब गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने सोमवार को विधानसभा में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (संशोधन) विधेयक-2021 पारित किया।
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इस संशोधन में धारा 27-ए जोड़ी गई है। अब इसमें शामिल अपराध गैक-जमानती होंगे। अगर धारा 13 की उप-धारा 3 में अपराध दोहराया जाता है, तो यह धारा 13 की उप-धारा 4 में गैर-जमानती होगा।
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सरकार के अनुसार, यह विधेयक वर्ष 2010 में पर्यटन व्यवसाय विकास में सुधार लाने, राजस्थान के गौरव की अच्छी भावना के साथ पर्यटकों को लौटाने और उनके साथ बदसलूकी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। हालांकि, इसने कभी उल्लेख नहीं किया गया था कि सजा जमानती थी या गैर-जमानती, इसलिए इसमें संशोधन करना पड़ा।
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