फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan: Misbehavior with tourists, now included in the category of a non bailable offense

विधेयक पेश: पर्यटकों से बदसलूकी पर खैर नहीं, राजस्थान सरकार इसे बनाने जा रही गैर-जमानती अपराध

Wed, 15 Sep 2021 05:33 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, जयपुर
एजेंसी, जयपुर Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 15 Sep 2021 05:33 AM IST
सार

राजस्थान के पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक पेश करते हुए बताया, यह विधेयक वर्ष 2010 में पर्यटन व्यवसाय विकास में सुधार लाने, राजस्थान के गौरव की अच्छी भावना के साथ पर्यटकों को लौटाने और उनके साथ बदसलूकी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था।

विज्ञापन
Rajasthan: Misbehavior with tourists, now included in the category of a non bailable offense
राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत - फोटो : twitter.com/ashokgehlot51

विस्तार

राजस्थान में पर्यटकों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अब गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने सोमवार को विधानसभा में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (संशोधन) विधेयक-2021 पारित किया।

विज्ञापन


इस संशोधन में धारा 27-ए जोड़ी गई है। अब इसमें शामिल अपराध गैक-जमानती होंगे। अगर धारा 13 की उप-धारा 3 में अपराध दोहराया जाता है, तो यह धारा 13 की उप-धारा 4 में गैर-जमानती होगा।
विज्ञापन


सरकार के अनुसार, यह विधेयक वर्ष 2010 में पर्यटन व्यवसाय विकास में सुधार लाने, राजस्थान के गौरव की अच्छी भावना के साथ पर्यटकों को लौटाने और उनके साथ बदसलूकी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। हालांकि, इसने कभी उल्लेख नहीं किया गया था कि सजा जमानती थी या गैर-जमानती, इसलिए इसमें संशोधन करना पड़ा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed