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Rajasthan: 16 महीने की बच्ची से दुष्कर्म कर पिता ने की हत्या, कोर्ट ने दंपति को दी फांसी, ऐसे पकड़े गए थे आरोपी  

Sat, 04 Jun 2022 04:16 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Sat, 04 Jun 2022 04:16 PM IST
सार

महाराष्ट्र के सोलापुर में राजस्थान के दंपती को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। पिता ने बेटी के साथ यौन शोषण कर उसकी हत्या कर दी थी। शव को ठिकाने लगाने में पत्नी ने भी उसका साथ दिया था। 

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Rajasthan couple sentenced to death in Solapur father murdered after raping 16 month old girl
court new - फोटो : istock

विस्तार

महाराष्ट्र के सोलापुर में राजस्थान के दंपती को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। पति-पत्नी बाड़मेर के रहने वाले हैं। कोर्ट ने दंपति को 16 महीने की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने और फिर हत्या करने का दोषी माना है। बच्ची के पिता ने यौन शोषण के बाद मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी थी। जनवरी 2022 में बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने माता-पिता के खिलाफ यौन शोषण और हत्या का केस दर्ज किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच महीने की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वारदात सिकंदराबाद शहर में 3 जनवरी को सामने आई थी।  आरोपी धोलाराम अर्जुनराम बिश्नोई (26) और पत्नी पुनीकुमारी बिश्नोई (20) बाड़मेर के रहने वाले हैं। 3 जनवरी को धोलाराम ने 16 महीने की बच्ची का यौन शोषण कर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। 
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बेटी को मारने के बाद पति-पत्नी सिकंदराबाद-राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन से शव ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान उनके पास बैठे एक यात्री को दंपति पर शक हुआ। उसने यह बाद  टीसी (टिकट निरीक्षक) को बताई। ट्रेन के सोलापुर पहुंचे पर रेलवे पुलिस ने दंपति से पूछताछ की और फिर पूरी वारदात का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर बच्ची के शव का पीएम कराया। रिपोर्ट में सामने आया यौन शोषण के बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।  
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9 दिन में 31 गवाहों ने दिए बयान 
आरोपी दंपति के खिलाफ लोहमर्ग पुलिस थाने में हत्या, दुष्कर्म, और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता से जांच करते हुए पुलिस ने 9 दिन के अंदर 31 गवाहों के बयान दर्ज किए। सोलापुर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, राजस्थान और नेपाल के गवाहों के ऑनलाइन बयान लिए गए। गवाहों और अन्य सबूतों के आधार पर गुरुवार को अदालत ने दंपति को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने यह फैसला पांच महीने की सुनवाई के बाद सुनाया।  

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