फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan : CM Ashok Gehlot Over 100 Guests Gathered At Wedding Ceremony, Police Imposed Fine Of One Lakh Rupees For The First Time

राजस्थान: सीएम के गृह जिले में कोरोना नियमों की उड़ीं धज्जियां, शादी में आए सैकड़ों लोग, एक लाख का जुर्माना

Wed, 05 May 2021 02:42 PM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Wed, 05 May 2021 02:42 PM IST
सार

जोधपुर में सोमवार रात एक शादी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ीं। पुलिस ने आयोजकों पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। जोधपुर में इतने बड़े जुर्माने का यह पहला मामला है।

विज्ञापन
Rajasthan :  CM Ashok Gehlot Over 100 Guests Gathered At Wedding Ceremony, Police Imposed Fine Of One Lakh Rupees For The First Time
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए मिनी लॉकडाउन जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिला जोधपुर में हर दिन दो हजार से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। जोधपुर में सोमवार रात एक शादी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ीं। पुलिस ने आयोजकों पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। जोधपुर में इतने बड़े जुर्माने का यह पहला मामला है।

विज्ञापन


जोधपुर के डांगियावास थानाधिकारी ने बताया कि कांकेलाव गांव में रामचन्द्र पालीवाल के यहां शादी की सूचना मिली थी। जांच करने पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। वहां लोगों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोरोना महामारी जैसा कुछ चल भी रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे। कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर शादी में सैकडों लोगों का जमावड़ा लगा था। जब टीम छापेमारी करने पहुंची, तब वहां अधिकतर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। इसके बाद नई गाइडलाइन के तहत सौ से ज्यादा लोगों के एक जहग जुटने पर एक लाख रुपये का चालान काटा गया। साथ ही ज्यादातर लोगों को वहां से हटाया गया। 
विज्ञापन


जुर्माना नहीं भरा तो होगी गिरफ्तारी 
जोधपुर पुलिस ने बताया कि जुर्माना के एक लाख रुपये जमा नहीं कराने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाती है। साथ ही इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इससे पहले, जोधपुर में अभी तक अधिकांश मामलों में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


31 मेहमानों की है इजाजत
राजस्थान में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया है। कोरोना की नई गाइड लाइन में शादी समारोह में मेहमानों की अधिकतम संख्या 31 निर्धारित कर दी गई है। इससे ज्यादा लोग बुलाए जाने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed