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राजस्थान: सीएम के गृह जिले में कोरोना नियमों की उड़ीं धज्जियां, शादी में आए सैकड़ों लोग, एक लाख का जुर्माना
Wed, 05 May 2021 02:42 PM IST
दीप्ति मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Wed, 05 May 2021 02:42 PM IST
सार
जोधपुर में सोमवार रात एक शादी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ीं। पुलिस ने आयोजकों पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। जोधपुर में इतने बड़े जुर्माने का यह पहला मामला है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : istock
विस्तार
राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए मिनी लॉकडाउन जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिला जोधपुर में हर दिन दो हजार से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। जोधपुर में सोमवार रात एक शादी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ीं। पुलिस ने आयोजकों पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। जोधपुर में इतने बड़े जुर्माने का यह पहला मामला है।
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जोधपुर के डांगियावास थानाधिकारी ने बताया कि कांकेलाव गांव में रामचन्द्र पालीवाल के यहां शादी की सूचना मिली थी। जांच करने पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। वहां लोगों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोरोना महामारी जैसा कुछ चल भी रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे। कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर शादी में सैकडों लोगों का जमावड़ा लगा था। जब टीम छापेमारी करने पहुंची, तब वहां अधिकतर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। इसके बाद नई गाइडलाइन के तहत सौ से ज्यादा लोगों के एक जहग जुटने पर एक लाख रुपये का चालान काटा गया। साथ ही ज्यादातर लोगों को वहां से हटाया गया।
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जुर्माना नहीं भरा तो होगी गिरफ्तारी
जोधपुर पुलिस ने बताया कि जुर्माना के एक लाख रुपये जमा नहीं कराने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाती है। साथ ही इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इससे पहले, जोधपुर में अभी तक अधिकांश मामलों में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा था।
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31 मेहमानों की है इजाजत
राजस्थान में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया है। कोरोना की नई गाइड लाइन में शादी समारोह में मेहमानों की अधिकतम संख्या 31 निर्धारित कर दी गई है। इससे ज्यादा लोग बुलाए जाने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है।