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अलवर भीड़ हत्या: पुलिस ने पहलू खान के बेटों के खिलाफ आगे जांच की मंजूरी मांगी
Tue, 09 Jul 2019 04:54 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 09 Jul 2019 04:54 PM IST
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राजस्थान पुलिस
- फोटो : सोशल मीडिया
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अलवर पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गोवंश की ढुलाई के मामले में एक अदालत से पहलू खान के दो बेटों और एक ट्रक ऑपरेटर के खिलाफ आगे जांच करने की अनुमति मांगी है।
गौरतलब है कि पहलू खान की एक अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने बहरोड़ (अलवर) में पिटाई की थी जिसके बाद में अस्पताल में मौत हो गयी। पहलू खान व उसके बेटे मवेशी लेकर नुंह जा रहे थे और लोगों को उन पर गौ तस्करी का संदेह था।
अलवर के पुलिस अधीक्षक पारिस अनिल देशमुख ने बताया कि पुलिस ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शनिवार को पेश किया जिसमें मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिये स्वीकृति मांगी गई है।
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उन्होंने बताया कि मामले के कुछ पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई जायेगी। खान के बेटे ने बताया कि वह अलवर के टपूकड़ा में जानवर बेचने जा रहा था और ट्रक ऑपरेटर ने दावा किया कि उसने अपना वाहन घटना के घटित होने से पूर्व किसी अन्य को बेच दिया था।
पुलिस ने पहलू खान के दोनों बेटे इरशाद और आरिफ और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ इस साल मई में आरोपपत्र पहले से दायर कर रखा है। सभी आरोपियों को राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम, 1995 की विभिन्न धाराओं में आरोपी माना गया है। पहलू खान का नाम आरोपपत्र से हटा दिया गया है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है।
अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल 2017 को गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान और उसके बेटों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। पहलू खान की दो दिन बाद अलवर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।
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गौरतलब है कि पहलू खान की एक अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने बहरोड़ (अलवर) में पिटाई की थी जिसके बाद में अस्पताल में मौत हो गयी। पहलू खान व उसके बेटे मवेशी लेकर नुंह जा रहे थे और लोगों को उन पर गौ तस्करी का संदेह था।
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अलवर के पुलिस अधीक्षक पारिस अनिल देशमुख ने बताया कि पुलिस ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शनिवार को पेश किया जिसमें मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिये स्वीकृति मांगी गई है।
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उन्होंने बताया कि मामले के कुछ पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई जायेगी। खान के बेटे ने बताया कि वह अलवर के टपूकड़ा में जानवर बेचने जा रहा था और ट्रक ऑपरेटर ने दावा किया कि उसने अपना वाहन घटना के घटित होने से पूर्व किसी अन्य को बेच दिया था।
पुलिस ने पहलू खान के दोनों बेटे इरशाद और आरिफ और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ इस साल मई में आरोपपत्र पहले से दायर कर रखा है। सभी आरोपियों को राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम, 1995 की विभिन्न धाराओं में आरोपी माना गया है। पहलू खान का नाम आरोपपत्र से हटा दिया गया है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है।
अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल 2017 को गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान और उसके बेटों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। पहलू खान की दो दिन बाद अलवर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।