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Hindi News ›   Rajasthan ›   Life imprisonment to six murder convicts in Dholpur Dang Basai police station area

Court News: हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास, वर्ष 2010 में धौलपुर में फायरिंग और पथराव कर किया था हमला

Fri, 07 Jul 2023 10:16 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Fri, 07 Jul 2023 10:16 PM IST
सार

डायलेन का पूरा गांव में छह लोगों को बंधक बनाकर फायरिंग और पथराव कर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पाए गए हत्यकांड के छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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Life imprisonment to six murder convicts in Dholpur Dang Basai police station area
छह दोषियों को आजीवन कारावास - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

वर्ष 2010 में डांग बसई थाना क्षेत्र के डायलेन का पूरा गांव में छह लोगों को बंधक बनाकर फायरिंग और पथराव कर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में बाड़ी अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए हत्यकांड के छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया वर्ष 2010 में दो मार्च की यह घटना है। बसई डांग थाना क्षेत्र के डायलेंन का पुरा गांव में पीड़ित रामरस, रामअख्तियार, रामधार, अशोक, कल्याण और रामभरोसी अपने घर पर खाना खाकर पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था में लगे थे। इसी दौरान गांव के नेकराम, रामबरन, पप्पू,रामवीर, जयराम, भोला, बंटी,कल्ला, रामहेत, मलखान, राकेश, सियाराम, दर्शन, बच्चू सहित करीब दो दर्जन लोगों ने लाठी-डंडों और हथियारों से लैस होकर घर को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। 
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उक्त घटना में रामभरोसी की गोली लगने से घटना स्थल पर ही मौत हुई थी। हमले में परिवार के अन्य लोगों ने जैसे तैसे इधर-उधर छिपकर जान बचाई थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव में दहशत फैलाते हुए फायरिंग करते हुए भाग गए। घटना को लेकर पीड़ित रामरस पुत्र करण सिंह गुर्जर ने बसई डांग थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसका मामला एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था। मामले में शुक्रवार को एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार ने मामले में फैसला सुनाते हुए वांछित चल रहे छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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इन आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास 
एडीजे कोर्ट ने फैसला रामभरोसी हत्याकांड में आरोपी पप्पू पुत्र रामबरन गुर्जर, रामबरन पुत्र हरिपाल गुर्जर, जयराम पुत्र हरिपाल गुर्जर, बंटी पुत्र रामवीर गुर्जर,रामवीर पुत्र हरिपाल गुर्जर और भोला पुत्र रामबरन गुर्जर को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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