फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Kota police did not register case against Congress in-charge Randhawa court sent notice to SP and CI

Rajasthan: कांग्रेस प्रभारी रंधावा पर पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस, कोर्ट ने SP और CI को नोटिस भेजकर ये पूछा

Fri, 19 May 2023 09:16 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: उदित दीक्षित Updated Fri, 19 May 2023 09:16 PM IST
सार

कोर्ट ने एफआईआर दर्ज नहीं करने पर सिटी एसपी और महावीर नगर थाना सीआई को नोटिस जारी किया है। जिसमें पूछा गया है क्यों ना आप के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने 20 मई को नोटिस का जवाब मांगा है। 
 

विज्ञापन
Kota police did not register case against Congress in-charge Randhawa court sent notice to SP and CI
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजस्थान के कोटा जिले में कोर्ट की अवमानना का मामला सामने आया है। एसीजेएम कोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ केस दर्ज करने और जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। 16 मई को इस्तगासा प्राप्त होने के बाद भी 19 मई तक महावीर नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इस पर एसीजेएम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कोटा एसपी और महावीर नगर सीआई को नोटिस भेज कर अपना स्पष्टिकरण और जवाब मांगा है।

विज्ञापन


दरअसल, कोटा एसीजेएम कोर्ट ने  कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर लोगों के भड़काने, दंगा फैलाने और हत्या के लिए प्रेरित करने सहित कई धाराओं ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कोटा पुलिस ने 19 मई तक केस दर्ज नहीं किया। अब एसीजेएम कोर्ट ने कोटा शहर एसपी और महावीर नगर थाना सीआई को नोटिस जारी किया है और इसे लेकर जवाब मांगा है। नोटिस में दोनों अधिकारियों से ये भी पूछा गया है कि क्यों ना आप पर कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।
विज्ञापन


राजस्थान भाजपा प्रदेश महामंत्री और रामगंजमंडी से विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ केस दर्ज कराने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट 6 ने महावीर नगर थाना पुलिस को केस दर्ज करन के आदेश देते हुए जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। विधायक मदन दिलावर के वकील मनोज पूरी ने बताया की रंधावा के खिलाफ धारा 195A, 295A, 504, 506, 511, 195B में दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


आपको बता दें की सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर में आयोजित एक प्रदर्शन में कहा था की अडानी को मारने से कुछ भी नहीं होगा, मोदी को खत्म करना होगा। रंधावा द्वारा दिए गए इस बयान के विरोध में विधायक मदन दिलावर ने महावीर नगर थाने में केस दर्ज करवाने के लिए परिवाद दिया था, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए केस दर्ज करने से मना कर दिया की यह मामला उनके थाना क्षेत्र का नहीं है।


बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इस मामले को लेकर धरना भी दिया था। और इसके बाद कोटा शहर एसपी को भी परिवाद दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद दिलावर ने कोर्ट में 3 मई को इस्तगासा पेश किया। जिसकी सुनवाई 9 मई को हुई और कोर्ट ने कोटा एसपी से मामले में रिपोर्ट मांगी। एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया की कोटा शहर पुलिस ने कोर्ट में पेश की रिपोर्ट में लिखा था की कोटा शहर में यह मामला नहीं बनता है इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। जिस पर 15 मई को कोर्ट में बहस भी हुई इसके बाद कोर्ट एसीजेएम कोटा ने रंधावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed