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Lawrence Bishnoi case: रंगदारी केस में 8 साल बाद लॉरेंस ने कोर्ट में दिए बयान, पुलिस पर लगाया आरोप, कही ये बात

Sat, 07 Dec 2024 10:21 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Sat, 07 Dec 2024 10:21 PM IST
सार

पंजाब के कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-7 के समक्ष बयान दर्ज कराए। यह मामला 2017 में सरदारपुरा थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें ट्रैवल्स कंपनी के मालिक मनीष जैन को धमकाने और रंगदारी मांगने का आरोप है।

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Jodhpur News: Lawrence Bishnoi accuses the police in court
लॉरेंस बिश्नोई केस की जानकारी देते वकील। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के कुख्यात और हार्डकोर बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और उनके गुर्गों पर ट्रैवल्स कंपनी के मालिक को धमकाने और रंगदारी के मामले में शनिवार को महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-7 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लारेंस के बयान दर्ज किए गए।

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साबरमती जेल से वीसी के जरिए मजिस्ट्रेट हर्षित आडा के समक्ष लारेंस के बयान दर्ज किए गए। अधिवक्ता संजय विश्नोई ने बताया कि ट्रैवल्स एजेंसी के मालिक मनीष जैन से रंगदारी और डराने धमकाने एवं फायरिंग करने के मामले में साल 2017 में सरदारपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। लारेंस के बयान नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में फिजिकली लारेंस को लाना संभव नहीं होने पर पिछली सुनवाई पर वीसी के जरिए बयान करवाने थे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से बयान नहीं हो पाए थे। 
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आज वीसी के जरिए साबरमती जेल से लारेंस ऑनलाइन कोर्ट के समक्ष पेश हुआ और उसके बयान दर्ज किए गए। लारेंस ने कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज कराए। करीब 55 सवाल लारेंस के सामने रखे गए जिन पर उससे जवाब लिए गए। लारेंस ने सभी का जवाब दिया और कहा कि पुलिस ने इस मामले में उसे झूठा फंसाया है, क्योंकि घटना से तीन साल पहले से वह जेल में था। ऐसे में पुलिस केवल उसे फंसाने का प्रयास कर रही है। उसका कहा कि घटना के वक्त जेल में होने से वह घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। अधिवक्ता विश्नोई ने कहा कि अभी उसके बयान पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में अगली पेशी पर उसके बयान होने के बाद इस मामले में बयानों पर जिरह होगी। उसके बाद ही इस मामले में कोर्ट की आगे की प्रोसेडिंग होने के साथ फैसला होगा। 

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