आरपीएससी: सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, 30 अगस्त को परीक्षा; जानें पूरा टाइमटेबल
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा-2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 30 अगस्त को होगी। वहीं, सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-2026, 2 सितंबर को आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा।
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राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2025 के लिए प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर जारी कर दिए हैं। आयोग सांख्यिकी विभाग के 113 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा 30 अगस्तको सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित करेगा। परीक्षा में 10,021 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।
अभ्यर्थी अपना आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करके या एसएसओ पोर्टल के सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी पोर्टल पर पहले से उपलब्ध है। ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा।
वहीं, आयोग सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन 2 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक करेगा। गृह अभियोजन विभाग के 371 पदों के लिए 52,767 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इस परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 अगस्त 2026 को वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
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60 मिनट पहले केंद्र पर प्रवेश
परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को भीतर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। पहचान के लिए मूल रंगीन आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट होने पर मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाएं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर भी अपनी नई रंगीन फोटो ही चिपकाएं।
फर्जीवाड़े से सावधान और कड़े नियम
आयोग ने अभ्यर्थियों को किसी दलाल या आपराधिक तत्वों के बहकावे में न आने की सलाह दी है। अनुचित लाभ के नाम पर रिश्वत मांगने पर आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 या 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने और चल-अचल संपत्ति कुर्क करके जब्त करने का प्रावधान है।