फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan SI recruitment case: Final hearing begins in High Court note sheet summoned fairness of recruitment

राजस्थान SI भर्ती मामला: हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई शुरू, नोट शीट तलब; भर्ती की निष्पक्षता पर उठे सवाल

Mon, 07 Jul 2025 07:22 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Mon, 07 Jul 2025 07:22 PM IST
सार

Rajasthan SI recruitment case: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कई स्तर पर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। सबूतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पढ़ें पूरी खबर...।

विज्ञापन
Rajasthan SI recruitment case: Final hearing begins in High Court note sheet summoned fairness of recruitment
कोर्ट सुनवाई की जानकारी के देते अधिवक्ता हरेंद्र नील - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान की बहुप्रतीक्षित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर कानूनी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में मुख्य न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ में मामले की अंतिम सुनवाई की शुरुआत हुई। अदालत ने सुनवाई को निरंतर रखते हुए सरकार और भर्ती एजेंसियों से कई अहम बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

विज्ञापन

 
कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान कई तीखे सवाल पूछे गए। खासतौर पर यह सवाल चर्चा का केंद्र बन गए कि पिछली रिपोर्ट को क्यों दबाया गया? क्या वास्तव में इस भर्ती में पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है? अगर हां, तो क्या इससे भर्ती प्रक्रिया की शुद्धता और पवित्रता प्रभावित नहीं हुई? इन टिप्पणियों ने स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रही है और निष्पक्षता की कसौटी पर पूरी प्रक्रिया की जांच हो रही है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- Sirohi: माउंटआबू-आबूरोड मार्ग पर पांच दिन से भारी वाहनों का यातायात ठप, बारिश से सड़क-सेफ्टी वॉल क्षतिग्रस्त
विज्ञापन
विज्ञापन

 
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कई स्तर पर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। सबूतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया से बातचीत में अधिवक्ता नील ने कहा कि हम चाहते हैं कि यह भर्ती रद्द हो और नए सिरे से निष्पक्ष परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके।
 
कोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित विभागों से नोट शीट तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार आठ जुलाई तय की है। इस बहुचर्चित भर्ती से जुड़े हजारों युवा अभ्यर्थी कोर्ट के अगले कदम पर टकटकी लगाए बैठे हैं। इस सुनवाई से तय होगा कि क्या भर्ती बरकरार रहेगी या फिर इसे रद्द कर नए सिरे से प्रक्रिया चलाई जाएगी।

यह भी पढ़ें- Jaipur News: डकैती के 75 लाख के जवाहरात एक लाख में खरीदने वाला आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, 70 लाख के आभूषण बरामद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed