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राजस्थान SI भर्ती 2021 विवाद: सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे चयनित अभ्यर्थी, भर्ती न रद्द करने की मांग

Sat, 18 Apr 2026 11:50 AM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Sat, 18 Apr 2026 11:50 AM IST
सार

राजस्थान एसआई भर्ती 2021 मामला फिर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर भर्ती को बहाल रखने की मांग की है। हाईकोर्ट पहले ही भर्ती रद्द कर चुका है। मामले में मई 2026 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई संभव है।

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Rajasthan SI Recruitment 2021 Selected Candidates Move to Supreme Court Urge Court Not to Cancel Recruitment
सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा राजस्थान SI भर्ती 2021 मामला - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

राजस्थान की बहुचर्चित सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 एक बार फिर कानूनी मोड़ पर पहुंच गई है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच अब चयनित अभ्यर्थियों ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभ्यर्थियों ने स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दाखिल कर भर्ती प्रक्रिया को यथावत बनाए रखने और अपने चयन को सुरक्षित रखने की मांग की है।
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हालांकि, इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती में गंभीर अनियमितताओं का हवाला देते हुए पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। एकलपीठ के फैसले के बाद खंडपीठ ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा, जिससे हजारों चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चितता में आ गया।
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पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियां आईं थी सामने
यह भर्ती राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के दौरान पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोप सामने आए थे। मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया था।
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दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की है। उनका तर्क है कि यदि कुछ लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसके लिए पूरी भर्ती को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने अदालत से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ईमानदारी से चयनित उम्मीदवारों को सेवा में बनाए रखने की अपील की है। वहीं, अचयनित अभ्यर्थियों की ओर से भी इस मामले में कैवियट दायर की गई है। एडवोकेट हरेंद्र नील द्वारा कैवियट दाखिल किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्णय से पहले दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर देगा।

सूत्रों के अनुसार, इस संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट मई 2026 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई कर सकता है। इस संभावित सुनवाई पर हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अदालत का फैसला ही उनके करियर और भविष्य की दिशा तय करेगा।
 
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