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Rajasthan : प्रमोशन की लड़ाई में RAS एसोसिएशन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

Sat, 01 Feb 2025 08:52 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 01 Feb 2025 08:52 AM IST
सार

राजस्थान में IAS सेवा में प्रमोशन को लेकर RAS एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने RAS एसोसिएशन की अपील खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।

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Rajasthan: Setback for RAS Asso. in Promotion Battle, Supreme Court Upholds Rajasthan High Court's Decision
राजस्थान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजस्थान कैडर की अफसरशाही में सबसे बड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। अन्य सेवाओं से आईएएस में स्पेशल सिलेक्शन को सही ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए इस मामले में RAS एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया है।

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RAS एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ तनवीर अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी की थी। वहीं सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स की तरफ से वरिष्ठ वकील और हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक गौड़ ने की पैरवी की। 
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पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने अन्य सेवाओं से आईएएस में स्पेशल सिलेक्शन को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली RAS एसोसिएशन की याचिका को खारिज करते हुए एसोसिएशन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया था। इसके बाद RAS एसोसिएशन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है।
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कोटे की लड़ाई 2016 से शुरू हुई थी, लेकिन पिछले साल आरएएस एसोसिएशन मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई थी। एक जनवरी 2023 को आईएएस में प्रमोशन के 4 पद खाली हुए थे। यूपीएससी ने इसे भरने की अनुमति दे दी और सरकार को कहा कि भर्ती प्रक्रिया चालू करें। सरकार ने सभी विभागों से नाम मांगे और स्पेशन सिलेक्शन के लिए तीन आईएएस अफसरों की एक कमेटी बना दी। इसमें आईएएस वीनू गुप्ता, टी रविकांत तथा वैभव गालरिया की कमेटी ने विभिन्न विभागों की तरफ से भेजे गए 85 नामों से 20 नाम फाइनल कर दिए। 

तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत से अप्रूव होकर जून 2023 में ये नाम यूपीएससी चले गए। यूपीएससी की ओर से प्रकिया चालू की जा रही थी कि उसी समय आरएएस एसोसिएशन हाईकोर्ट से स्टेट ले आई। 26 नवंबर को सुनवाई पूरी करने के साथ कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए RAS एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गई थी।

सरकार की तरफ से ये नाम यूपीएससी को भेजे गए

सरकार की तरफ से स्पेशल सिलेक्शन के लिए 20 नाम यूपीएससी को भेजे गए थे। इनमें इंटरव्यू के जरिए 4 नाम आईएएस में स्पेशल सिलेक्शन के लिए फाइनल होने थे। अब जब हाईकोर्ट ने प्रक्रिया पर से स्टे हटा दिया है तो यूपीएएसी इसकी प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकती है। 


सूत्रों के मुताबिक जो 20 नाम सरकार की तरफ से यूपीएएसी भेजे गए उनकी सूची इस प्रकार है। केसर सिंह, राशिद खान, नरेश गोयल, सुरेश वर्मा, अमिता शर्मा, राजेंद्र तंवर, शिप्रा विक्रम, राजेंद्र तंवर, विनेश सिंघवी, नरेंद्र मंघानी, नितीश शर्मा, अनिल अंबेश, संगीत कुमार, रमजान अली, मुकेश मीणा, भोमा राम, प्रवीण चारण, श्याम सुंदर जानी और शुद्धोधन उज्ज्वल।

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