{"_id":"647ed0a4f7399a87de0596ae","slug":"rajasthan-sahara-chief-subrata-roy-difficulties-increased-about-rs-175-crore-will-be-recovered-in-115-cases-2023-06-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan: सहारा प्रमुख सुब्रत राय की बढ़ी मुश्किलें, 115 मामलों में करीब 175 करोड़ रुपये की होगी वसूली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan: सहारा प्रमुख सुब्रत राय की बढ़ी मुश्किलें, 115 मामलों में करीब 175 करोड़ रुपये की होगी वसूली
Tue, 06 Jun 2023 11:52 AM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 06 Jun 2023 11:52 AM IST
सार
जयपुर में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के 115 मामलों में करीब 175 करोड़ की वसूली होगी। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने पेंडिंग चल रहे मामलों में 174.52 करोड़ की वसूली और आरोपियों को वारंट तामील कराने के लिए डीजीपी को निर्देश दे दिए हैं।
विज्ञापन
सुब्रतो राय, सहारा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा है कि इस प्रकरण में आईपीएस स्तर के ऑफिसर की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की जाए और आरोपियों को वारंट तामील कराया जाए। उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेंद्र कच्छावा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने यह आदेश दिया है।
विज्ञापन
इस मामले में राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के सदस्य अतुल कुमार चटर्जी ने जानकारी दी कि इससे पहले भी आयोग ने 19 सितंबर 2022 और तीन मार्च 23 को डीजीपी को निर्देश दिए थे। तब डीजीपी को निर्देश दिए थे कि वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी से संपर्क कर आरोपियों को वारंट की तामील कराना सुनिश्चित करें और उन्हें गिरफ्तार कर पेश कराएं। जमानती वारंट की स्थिति में जमानत केवल तभी दी जाए, जब कोई हैसियतदार व्यक्ति आरोपी की जमानत देने को तैयार हो जाए। ऐसा नहीं हो तो उस जमानती को भी गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष पेश किया जाए। लेकिन उन निरफेशों की पालना नहीं होने के कारण अब नए स्तर से निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
क्या है पूरा मामला?
साल 2005 में जयपुर में बीलवा में लोगों ने सहारा प्राइम सिटी में मकान बुक कराए थे। साल 2012 तक उन्होंने मकान की तय राशि भी कंपनी में जमा करवा दी, लेकिन उन्हें साल 2019 तक मकान का कब्जा नहीं दिया गया। इस पर उपभोक्ताओं ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अलग-अलग परिवाद पेश किए, जिस पर अक्टूबर, 2019 और उसके बाद आयोग ने वसूली गई राशि को ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए थे। लेकिन इन आदेशों की पालना नहीं हुई। मामले में आयोग ने पूर्व में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित अन्य के खिलाफ वारंट भी जारी किए थे।
विज्ञापन