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Rajasthan News: हाईकोर्ट के आदेश पर वोटर लिस्ट बनाने का काम रोका, राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित किया कार्यक्रम
Tue, 23 Sep 2025 09:23 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Tue, 23 Sep 2025 09:23 PM IST
सार
राजस्थान में पंचायतों और नगरीय निकाय चुनावों के लिए वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेशों के बाद यह निर्णय लिया है।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट का काम रोका
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों और नगरीय निकायों की वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। आयोग ने यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में लिया। आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 22 अगस्त को घोषित किया गया मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगा।
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दरअसल यह फैसला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के बाद लिया गया। 18 अगस्त को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को जल्द पंचायत चुनाव कराने के लिए कहा था और सरकार के प्रशासकों को हटाने के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। इस आदेश को सरकार ने चुनौती दी और 25 अगस्त को जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
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इससे पहले आयोग और सरकार के बीच टकराव की स्थिति भी बनी थी। एकल पीठ के आदेश के बाद आयोग ने जल्दी चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी, जबकि सरकार का कहना था कि वह वन नेशन, वन इलेक्शन की अवधारणा के तहत एक साथ चुनाव कराने पर विचार कर रही है। सरकार का तर्क था कि नए जिलों के गठन और परिसीमन की प्रक्रिया के चलते चुनाव टालना जरूरी है।
वर्तमान स्थिति में प्रदेश के कुल 196 नगरीय निकायों में से 49 का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वहां प्रशासक नियुक्त हैं। अक्टूबर और नवंबर में 6 और निकायों का कार्यकाल पूरा होगा। इसके अलावा दिसंबर में 50, जनवरी 2026 में 90 और फरवरी 2026 में 1 नगरीय निकाय का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।