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Rajasthan News : एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल पर चल सकता है मुकदमा
Tue, 05 Nov 2024 05:55 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Tue, 05 Nov 2024 05:55 PM IST
सार
राजस्थान के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके तहत अब राज्य सरकार पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल और तत्कालीन जेडीए अफसरों के खिलाफ मुकदमा चला सकेगी।
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राजस्थान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सोमवार को सुप्रीम ने राजस्थान को लेकर एक बड़ा फैसला दिया, जिसके अंतर्गत चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल और तत्कालीन जेडीए अफसरों के खिलाफ राज्य सरकार मुकदमा चला सकेगी। सुप्रीम कोर्ट जज सूर्यकांत और उज्ज्वल भूयान की अगुवाई में राजस्थान उच्च न्यायालय के उन पूर्व आदेशों को रद्द कर दिया गया, जिनमें पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया था।
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गौरतलब है कि इस चर्चित एकल पट्टा मामले में कीमती भूमि के एकल पट्टे के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उच्च न्यायालय के पहले के फैसलों को निरस्त कर दिया, बल्कि राजस्थान उच्च न्यायालय को इस मामले की पुन: संपूर्ण समीक्षा करने का निर्देश भी दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि इस मामले में सभी तथ्यों, साक्ष्यों और दावों की ताजा समीक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को मजबूत किया जा सके। राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने इस केस में पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे कार्रवाई करने में राजस्थान उच्च न्यायालय की पूरी सहायता करने के भी निर्देश दिए हैं।
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