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Rajasthan News: जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे महेश जोशी, राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Tue, 26 Aug 2025 02:23 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 26 Aug 2025 02:23 PM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी ने अप्रैल में उन्हें गिरफ्तार किया था।

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Rajasthan News: Mahesh Joshi to Stay in Jail as Rajasthan High Court Rejects Bail Plea
महेश जोशी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने मंगलवार को जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी को बड़ी राहत देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

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गौरतलब है कि लगभग 900 करोड़ रुपए के इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने महेश जोशी को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। ईडी मामलों की विशेष अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद जोशी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 8 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था और अब जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेकराज बाजवा ने दलील दी थी कि मूल केस में उनका नाम ही दर्ज नहीं है और उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी केवल 2.01 करोड़ रुपए की राशि को आधार बनाकर कार्रवाई कर रही है, जबकि इस पर ठोस सबूत नहीं हैं। जोशी के बेटे की कंपनी से जुड़े 50 लाख रुपए के लेन-देन को भी उन्होंने वैध बताया और कहा कि यह राशि लोन के रूप में ली गई थी, जिसे वापस भी कर दिया गया है।

वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राशि लौटाना अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि जोशी ने जल जीवन मिशन की टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत लेकर गड़बड़ी की और उनकी भूमिका एसीबी की एफआईआर में भी सामने आ चुकी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद महेश जोशी को अभी जेल में ही रहना होगा और ईडी की जांच जारी रहेगी।

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