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Rajasthan Election 2023: चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद बढ़ गई सख्ती; जानिए आपके लिए क्या है जरूरी
Fri, 24 Nov 2023 11:04 AM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Fri, 24 Nov 2023 11:04 AM IST
सार
Rajasthan Election 2023: चुनाव प्रचार समाप्ति के साथ ही नए निर्देशों के अनुसार अब मतदान समाप्ति तक चुनावी अपील या प्रचार तथा 30 नवंबर को शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पोल प्रसारित करने पर पाबंदी रहेगी।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
चुनाव प्रचार थमने से पहले भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने खूब जोरआजमाइश की। अब चुनाव आयोग ने निगरानी बढ़ा दी है। प्रदेशभर में गुरुवार शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार समाप्ति के साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी हो गई हैं, जिसके तहत टेलीविजन या डिजीटल माध्यम से मतदान समाप्ति तक चुनावी अपील या प्रचार तथा 30 नवंबर को शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पोल प्रसारित करने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की नजर प्रिंट मीडिया को जारी विज्ञापनों पर भी रहेगी।
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प्रचार समाप्ति के बाद से भी बाहर से आने वाले नेता भी अपने-अपने प्रदेश लौट गए हैं। पहले से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया कर दिया गया था कि मतदान समाप्ति तक बाहरी राजनेताओं के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रुकने, चुनावी सभा, जुलूस या चुनावी समारोह का आयोजन करने और उसमें भाग लेने पर दो साल की सजा व जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
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अब चुनाव आयोग ने निगरानी बढ़ा दी है। चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रलोभन देने के मामलों पर एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। बाहरी राजनेताओं पर निगरानी के लिए सामुदायिक केंद्रों, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं आदि में ठहरने वालों पर निगाह रखी जा रही है।
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इन दस्तावेज के साथ कर सकेंगे मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार मतदाता अपने साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र ले जाएं। जिनके पास किसी भी कारण से मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है वे लोग अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।