{"_id":"6728495b2c9495c93d034b4a","slug":"rajasthan-bypoll-law-minister-jogaram-patel-said-government-will-bring-new-law-against-religious-conversion-2024-11-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan Bypoll: उपचुनाव के बीच BJP का दांव, विधि मंत्री बोले- धर्म परिवर्तन के खिलाफ नया कानून लाएगी सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan Bypoll: उपचुनाव के बीच BJP का दांव, विधि मंत्री बोले- धर्म परिवर्तन के खिलाफ नया कानून लाएगी सरकार
Mon, 04 Nov 2024 10:19 AM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Mon, 04 Nov 2024 10:19 AM IST
सार
राजस्थान में उपचुनावों के बीच बीजेपी ने एक नया शगूफा छोड़ दिया है। राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि राज्य सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ नए कड़े कानून वाला बिल लाएगी। इसके लिए एमपी और उत्तराखंड के कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है।
विज्ञापन
विधि मंत्री जोगाराम पटेल
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
धर्म परिवर्तन के खिलाफ राजस्थान सरकार विधानसभा में बिल लाएगी। राजस्थान सरकार में विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने अगले विधानसभा सत्र में बिल लाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा हुआ है।
विज्ञापन
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। इस बिल को अगले विधानसभा सत्र में पारित किया जा सकता है। धर्म परिवर्तन के विरोध में लाए जा रहे इस बिल में कई कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे धर्म बदलवाने और उसमें सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माना होगा। इसमें शामिल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन खारिज करने के साथ कड़ी कार्रवाई होगी। जबरन धर्म परिवर्तन पर पांच साल तक सजा और जुर्माने की सिफारिश है।
विज्ञापन
गौरतलब है कि इससे पहले साल 2006 और 2008 में भी राजस्थान विधानसभा में तत्कालीन वसुंधरा सरकार के समय धर्म स्वातंत्र्य बिल दो बार पास हुआ था। लेकिन तब केंद्र की यूपीए सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। उस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2008 के कई प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा। साल 2008 के धर्म स्वातंत्र्य बिल में कलेक्टर की मंजूरी के बिना धर्म बदलने पर रोक थी।
विज्ञापन