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Jaipur: खाचरियावास बोले- सरकार के नए कानून में ड्राइवर को सजा का प्रावधान गैरकानूनी, सड़कों पर करेंगे आंदोलन

Mon, 01 Jan 2024 10:18 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Mon, 01 Jan 2024 10:18 PM IST
सार

राजस्थान में सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने के लिए कांग्रेस सरकार ने घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों को सैकड़ों की तादाद में पांच हजार रुपये देकर सम्मानित भी किया था।

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Khachariyawas said that the provision of punishment to the driver in the new law of BJP government is illegal
प्रताप सिंह खचारियावास। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना को लेकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के विरुद्ध 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का जो प्रावधान किया है वह पूरी तरह से जन विरोधी, संविधान विरोधी और मूल अधिकारों का हनन है।

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खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घायल को अस्पताल पहुंचने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपये देने और सम्मान देने का कानूनी प्रावधान किया हुआ है। राजस्थान में सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने के लिए कांग्रेस सरकार ने घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों को सैकड़ों की तादाद में पांच हजार रुपये देकर सम्मानित भी किया था। जो व्यक्ति घायल को अस्पताल तक लेकर जाता है, उसे किसी भी प्रकार कानूनी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ता है।
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खाचरियावास ने कहा कि भाजपा अहंकार में तानाशाही पूर्ण तरीके से इस कानून को लागू करना चाहती है। यह कानून किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता। यह कानून देश विरोधी और जन विरोधी है। इस कानून के विरुद्ध हम सब सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध किया जाएगा।

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