{"_id":"6777ec6682c78ffddd073663","slug":"jaipur-news-three-dozen-accused-got-bail-in-samravata-case-justice-praveer-bhatnagar-approved-the-petition-2025-01-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jaipur News : समरावता मामले में तीन दर्जन आरोपियों को मिली जमानत, जस्टिस प्रवीर भटनागर ने मंजूर की याचिका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jaipur News : समरावता मामले में तीन दर्जन आरोपियों को मिली जमानत, जस्टिस प्रवीर भटनागर ने मंजूर की याचिका
Fri, 03 Jan 2025 07:26 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Fri, 03 Jan 2025 07:26 PM IST
सार
विधानसभा उपचुनावों के दौरान देवरी-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता में हुए थप्पड़ कांड से जुड़े तीन दर्जन से ज्यादा आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले में 81 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
राजस्थान
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
टोंक के समरावता में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुए विवाद में 3 दर्जन से अधिक आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि 13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारे जाने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया था।
विज्ञापन
मामले में 14 नवंबर को टोंक के नगरफोर्ट थाने में 81 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से ब्रह्मराज, सुरेश, लवकुश, विमल, टीकाराम, बलराम, उग्रसेन, जसराम, हेतराम, उदयसिंह, कालूराम, गुल मोहम्मद, मनोज कुमार, सुदामा, खुशीराम, रामेश्वर, आत्माराम, रामराज, योगेंद्र, नेतराम, विजेंद्र, हनुमान, दिलखुश, मनीष, कमलेश, राकेश, देशराज, भागीरथ, महावीर, रवि, खेलताराम, राजेश और बुद्धिराम सहित अन्य लोगों को हाईकोर्ट से जमानत की मंजूरी मिल गई है।
विज्ञापन
जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इन लोगों की जमानत याचिकाएं मंजूर कीं।