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Jaipur News: राज्यपाल हरिभाऊ ने जोधपुर विश्वविद्यालय के वीसी को निलंबित किया, वित्तीय हानि पहुंचाने का आरोप
Mon, 10 Feb 2025 10:09 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Mon, 10 Feb 2025 10:09 PM IST
सार
संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट में राजकीय कार्यों में लापरवाही और विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए। जांच समिति का गठन 3 दिसंबर 2024 को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 10(2) के तहत किया गया था।
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कुलपति प्रो.के.एल. श्रीवास्तव पर हुई कार्रवाई।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति निलंबित कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कुलपति प्रो. के.एल. श्रीवास्तव को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
गंभीर वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग के आरोपों के चलते राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के.एल. श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट में प्रो. श्रीवास्तव के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने, राज कार्य में लापरवाही बरतने व विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए।
उल्लेखनीय है कि प्रो. श्रीवास्तव के खिलाफ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 दिसंबर 2024 के द्वारा संभागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। इसमें वह दोषी पाए गए। राज्यपाल ने इस पर अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 11क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है।
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गंभीर वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग के आरोपों के चलते राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के.एल. श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट में प्रो. श्रीवास्तव के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने, राज कार्य में लापरवाही बरतने व विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए।
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उल्लेखनीय है कि प्रो. श्रीवास्तव के खिलाफ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 दिसंबर 2024 के द्वारा संभागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। इसमें वह दोषी पाए गए। राज्यपाल ने इस पर अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 11क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है।
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