फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   It is mandatory to install high security number plates in Rajasthan after June 30

Rajasthan: राजस्थान में 30 जून के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, जानें कब किसको लगवाना है

Wed, 31 Jan 2024 05:23 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 31 Jan 2024 05:23 PM IST
सार

पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा निर्धारित है। इसमें जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक एक अथवा दो है, उन्हें 29 फरवरी तक प्लेट लगवानी है।

विज्ञापन
It is mandatory to install high security number plates in Rajasthan after June 30
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजस्थान में पांच साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 30 जून 2024 तक लगानी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स के साथ करार किया है। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई कर चालान करेगा।

विज्ञापन


पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा निर्धारित है। इसमें जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है, उन्हें 29 फरवरी तक प्लेट लगवानी है। एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी वाहन पर यह नंबर प्लेट नहीं लगी मिली तो उसका चालान किया जाएगा। वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ऑटो को शामिल किया गया है।
विज्ञापन


इसमें जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है, उन्हें 29 फरवरी तक प्लेट लगवानी है, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है, वह 31 मार्च तक, जिनके अंतिम अंक 5 अथवा 6 है, वह 30 अप्रैल तक तथा जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है, वह 31 मई तक प्लेट लगवा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी तरह पंजीयन क्रमांक 9 अथवा 0 वाले वाहनों के मालिक 30 जून तक एचएसआरपी प्लेट लगवा सकते हैं। परिवहन विभाग ने वाहनों पर लगने वाली नंबर प्लेट की मियाद में बढ़ोतरी की है। पहले मियाद 31 मार्च, 2024 रखी थी। अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दिया है। आरटी राजेश शर्मा ने बताया कि वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 


नंबर प्लेट लगवाने के लिए यह प्रक्रिया
नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक काे सियाम सॉफ्टवेयर पर जाना हाेगा। सबसे ऊपर की लाइन में बुक एचएसआरपी पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी, जिस कंपनी का वाहन होगा, उसका चयन करना होगा। क्लिक करने पर शहर और डीलर्स का नाम चयन करना हाेगा। चयन करने पर नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन तारीख और फीस भरने के बाद स्लीप लेनी हाेगी। निर्धारित तारीख को संबंधित डीलर पर जानकर प्लेट लगवानी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed