फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   High Court raises the question of collector's powers to the Police Commissioner

कलेक्टर की शक्तियां पुलिस कमिश्नर को देने पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

Sun, 02 Apr 2017 12:24 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sun, 02 Apr 2017 12:24 PM IST
विज्ञापन
High Court raises the question of collector's powers to the Police Commissioner
कोर्ट - फोटो : Pintrest
राजस्थान हाइकोर्ट ने जिला कलेक्टर की शक्तियां पुलिस आयुक्त को स्थानान्तरित करने के नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। 
विज्ञापन


न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश राजू पंडित की ओर से उसके भाई के जरिए पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2011 को महानगर क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट की 25 शक्तियों को पुलिस आयुक्त को स्थानान्तरित किया गया। इसमें पासा अधिनियम भी शामिल है। याचिका में कहा गया कि पुलिस कमिश्नर को पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति देने के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां स्थानान्तरित की जा सकती है, लेकिन 4 जनवरी की अधिसूचना से जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां सीधे ही पुलिस कमिश्नर को सौंप दी गई। 


याचिकाकर्ता के खिलाफ आखिरी आपराधिक मामला फरवरी 2014 में दर्ज हुआ था। पुलिस कमिश्नर ने गत 28 सितंबर को मशीनी अंदाज में आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को पासा अधिनियम के तहत एक साल के लिए जेल में निरूद्ध कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को तत्काल जेल से रिहा करने के आदेश देते हुए इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश को रद्द कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed