Rajasthan: करौली हिंसा पीड़ितों को मिलेंगे 1 करोड़ 41 लाख, दंगा आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क
करौली हिंसा के चार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की अदालती कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आरोपियों में जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर का भी नाम है।
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करौली शहर में दो अप्रैल को नवसंवत्सर शोभायात्रा पर पथराव के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की गई। दंगे के मुख्य आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस ने अब दंगे के चार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की अदालती कार्यवाही शुरू कर दी है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर, हिंदू सेना अध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर, मतलूब अहमद और अंची की संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। अदालत से वारंट जारी होने के बाद चारों फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी।
69 पीड़ितों को मिलेगी सहायता राशि
दूसरी ओर गहलोत सरकार ने करौली हिंसा पीड़ितों के लिए सहायता राशि देने का फैसला किया है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि करौली हिंसा में जिनकी संपत्ति को नुकसान हुआ है, उन्हें आर्थिक सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। गृह विभाग की ओर से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार 69 नुकसान पीड़ितों को एक करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी । वहीं दंगे में घायल हुए 45 लोगों को 18 लाख 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।