निवेश का समझौता कर मुकरने वालों पर लगे जुर्माना : गोयल
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारों के साथ निवेश संबंधी समझौता (एमओयू) कर मुकरने वाली कंपनियों के खिलाफ जुर्माना लगाना चाहिए।
आम तौर पर देखा गया है कि कंपनियां निवेश के लिए सरकारों के साथ एमओयू तो करती हैं, लेकिन बाद में निवेश नहीं आता। गोयल ने शुक्रवार को जयपुर में राजस्थान सरकार की ओर से खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में करवाए जा रहे एमओयू के दौरान कहा कि देशभर में एमओयू हो रहे हैं, लेकिन बाद में यह पूरे नहीं हो पाते।
उन्होंने कहा कि एमओयू का नाम बदल कर सीओआई (कमिटमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट) रखना चाहिए, जिससे मुकरने वालों पर जुर्माना लगाया जा सके।
50 हजार करोड़ का होगा निवेश
इस अवसर पर प्रदेश के विद्युत प्रसारण तंत्र और खनन के क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व केंद्रीय खनिज मंत्री नरेंद्र तोमर और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।
पश्चिमी राजस्थान में विद्युत प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के एमओयू हुए।
इन एमओयू के तहत 400 व 765 केवीए ग्रिड सब स्टेशन बनाए जाएंगे। यहां खनिज क्षेत्र में 40 हजार करोड़ के 12 एमओयू हुए।