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अजमेर: बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की कैद; मां ने पुलिस को सुनाई थी मासूम संग हुई दरिंदगी की कहानी
Sat, 23 Sep 2023 01:39 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Sat, 23 Sep 2023 01:39 PM IST
सार
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़ित मासूम की मां ने आरोपी पिता के खिलाफ जुलाई 2020 में केस दर्ज कराया था। आरोपी घर में बेटी के साथ दुष्कर्म करता था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
राजस्थान के अजमेर जिले की विशेष न्यायालय ने एक पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने दरिंदगी के मामले में उसे दोषी मानते हुए ये फैसला सुनााया।
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लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि अजमेर के मदनगंज थाने में जुलाई 2022 को एक महिला ने केस दर्ज कराया था। अपनी रिपोर्ट में उसने बताया कि उसका पति नाबालिग बेटी के साथ घर में दुष्कर्म करता है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलार्फ पोक्सो समेत अन्य धराओं में केस दर्ज किया, और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर पुलिस ने विशेष कोर्ट में चालान भी पेश किया।
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जिसके बाद से मामले की सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी पिता को बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी माना और सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पिता को 20 साल के सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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