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Rajasthan News: दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने वाले पति को 10 साल की जेल, साढ़े 12 साल बाद आया फैसला
Fri, 15 Mar 2024 10:05 AM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Fri, 15 Mar 2024 10:05 AM IST
सार
Dausa: दहेज हत्या के मामले में 12 साल के इंतजार के बाद आए फैसले में कोर्ट ने विवाहिता के पति को दस साल के कारावास के साथ सास-ससुर और देवर को तीन साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
दौसा के बांदीकुई में दहेज हत्या को लेकर 12 साल बाद आए फैसले में सास-ससुर सहित पति और देवर को जेल की सजा सुनाई गई है। मामला 2011 का है, जब आरोपी नितिन ने अपनी पत्नी प्रीति को दहेज में कार नहीं लाने के चलते परिवार के लोगों के साथ मिलकर जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी।
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अपर जिला एवं सेशन न्यायालय नं 2 बांदीकुई ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपियों को जेल की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक राजेश भड़ाना ने बताया कि 7 अक्टूबर 2011 को परिवादी अनिल कुमार शर्मा, निवासी सिरसागंज, फिरोजाबाद ने पुलिस थाना बांदीकुई में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी प्रीति की शादी 6 मई 2011 को नितिन कुमार शर्मा, निवासी नंदगांव, बांदीकुई के साथ संपन्न हुई थी। शादी में करीब 10 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद शादी के बाद पति नितिन, सास पूनम, ससुर राजकुमार व देवर सचिन ने दहेज में कार नहीं दिए जाने के कारण प्रीति के साथ मारपीट करते थे। इसी के चलते उन्होंने 7 अक्टूबर 2011 को प्रीति को जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी थी।
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इस रिपोर्ट पर तफ्तीश अधिकारी ने चारों मुलजिमों के विरुद्ध दहेज की मांग करने व दहेज हत्या का जुर्म साबित मानकर न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। जिस पर आज न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी नितिन शर्मा को दहेज हत्या में 10 वर्ष का कारावास तथा सास पूनम शर्मा, ससुर राजकुमार शर्मा, पति नितिन व देवर सचिन को दहेज की मांग करने के जुर्म में 3 वर्ष की सजा व 5 हजार जुर्माना लगाकर फैसला सुनाया।
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