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Dausa News: जिला एवं सत्र न्यायालय ने छह दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ये है मामला
Wed, 31 Jan 2024 09:44 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
Published by: अरविंद कुमार
Updated Wed, 31 Jan 2024 09:44 PM IST
सार
दौसा में जिला एवं सत्र न्यायालय ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। दोषी आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, मामला अक्टूबर 2021 का है।
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हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दौसा जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए छह लोगों को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने बताया, 13 अक्तूबर 2021 में जिले के लवाण थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था। लवाण पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था। मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए छह लोगों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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बता दें कि मामला 13 अक्तूबर 2021 का है, जिसमें लवाण थाना इलाके में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत में हुई मारपीट में महिला काली देवी की मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायालय ने करीब तीन साल बाद 31 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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वहीं, इस प्रकरण में तीन लोगों को दोष मुक्त किया गया है। न्यायालय के फैसले में छह दोषियों में एक महिला भी आरोपी है। सरकार की ओर से लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने पैरवी की। वहीं, परिवादी पक्ष की ओर से एडवोकेट इनायत खान ने पैरवी की है।
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