फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Corona vaccine : Having at Least One Covid Shot Made Mandatory to Enter Public Places in Rajasthan from Jun 28

फरमान: पहला टीका लगवाने वालों को ही 28 जून से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री, राजस्थान में नियम लागू

Sun, 27 Jun 2021 07:28 AM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Sun, 27 Jun 2021 07:28 AM IST
सार

गहलोत सरकार ने कोविड पर लगाम लगाने के लिए एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, उनको 28 जून से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।  

विज्ञापन
Corona vaccine : Having at Least One Covid Shot Made Mandatory to Enter Public Places in Rajasthan from Jun 28
कोरोना टीकाकरण - फोटो : पीटीआई

विस्तार

राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है।अच्छी बात यह है कि कोविड टीकाकरण अभियान के मामले में राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। इस बीच, गहलोत सरकार ने कोविड पर लगाम लगाने के लिए एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 28 जून यानी सोमवार से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोग ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश कर सकेंगे।

विज्ञापन


कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों में राजस्थान सरकार ने 28 जून से लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य कर दिया। 
विज्ञापन


गहलोत सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब राज्य में सरकारी कार्यालय शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं जिन व्यावसायिक  प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वे अतिरिक्त तीन घंटे तक खोल सकते हैं। वहीं धार्मिक स्थल भी सशर्त खुलेंगे, जबकि विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैरिज पैलेस 1 जुलाई से खुल सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

इन कार्यालयों में आ सकेंगे 100 फीसदी कर्मचारी

दिशानिर्देशों के मुताबिक, जिन सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 25 से कम है, वहां पूर्व स्टाफ को आने की इजाजत होगी, जबकि जिन कार्यालयों में कर्मियों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, वहां 50 प्रतिशत कर्मियों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जिन कार्यालयों में 60 फीसदी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है यानी वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, वहां 100 फीसदी कर्मियों को आने की अनुमति दी गई है। नए नियमों के तहत कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 

दिशानिर्देशों के मुताबिक, चालक व परिचालकों के वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक मिल जाने के बाद ही शहर में मिनी बसों का संचालन करने की अनुमति होगी। सोमवार से शनिवार के बीच निजी वाहनों को सुबह 5 से रात 8 बजे तक यातायात की अनुमति होगी। 

सशर्त खुले पार्क, रेस्तरां और जिम
गहलोत सरकार ने सार्वजनिक पार्क, रेस्तरां और जिम को सशर्त खोल दिया है। पार्क सुबह 5 से 8 के बीच खुले रहेंगे। वहीं वे जिम और रेस्तरां जिनके 60 प्रतिशत कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, उन्हें  शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे खोले जाने की अनुमति होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed