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लोकायुक्त के दायरे में होगा सीएम!
समीर शर्मा/अमर उजाला, जयपुर
Updated Tue, 28 Jan 2014 07:12 PM IST
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लोकपाल कानून लागू होने के साथ ही राजस्थान में भी लोकायुक्त को ताकतवर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राजस्थान के लोकायुक्त कार्यालय ने नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा है।
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यदि यह कानून लागू होता है तो मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों सहित कानून के तहत बनी कंपनियां, निगम, समितियां और ट्रस्ट भी लोकायुक्त के दायरे में होंगे।
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लोकायुक्त की सिफारिश न मानने पर वह 10,000 रूपए जुर्माना भी लगा सकेगा। लोकपाल कानून का हवाला देकर लोकायुक्त कानून में बदलाव का सुझाव है।
इसे अंतिम निर्णय के लिए जल्द उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। अभी लोकायुक्त को लोकसेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भेजने का अधिकार है, जो नए कानून में भी है।
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ड्राफ्ट में यह भी खास
:- लोकायुक्त के पास अनुसंधान विंग हो, निदेशक आईजी स्तर का हो।
:- अलग से अभियोजन विंग हो, निदेशक जिला जज स्तर का अधिकारी हो।
:- दो या ज्यादा उप लोकायुक्त होंए सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट हो।
:- झूठी शिकायत करने वालों को एक साल सजा व एक लाख तक जुर्माना हो।