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Bundi: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास और 80 हजार का जुर्माना, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Tue, 26 Nov 2024 07:34 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Tue, 26 Nov 2024 07:34 PM IST
सार

बूंदी जिले की पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या-1 के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी संजय पुत्र रमेश को 20 साल के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Bundi: Accused of raping a minor sentenced to 20 years imprisonment and fine of Rs 80,000
दुष्कर्म के आरोपी सजा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक न्यायाधीश सलीम बदलने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 80 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

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जानकारी के अनुसार 20 सितंबर 2023 को नाबालिग बालिका के पिता ने लाखेरी थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की थी कि 19 सितंबर 2023 को सभी परिवारजन शाम को खाना खाकर घर पर सो गए। जब में सुबह उठा तो मेरी लड़की चारपाई पर नहीं मिली। आसपास गांव में और रिश्तेदारी में तलाश किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे शक है कि अभियुक्त संजय पुत्र रमेश निवासी जाड़ला थाना लाखेरी जिला बूंदी मेरी पुत्री को भगाकर ले जा सकता है। 
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उक्त रिपोर्ट पर थाना लाखेरी ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या-1 बूंदी के न्यायाधीश सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त संजय पुत्र रमेश निवासी जाड़ला थाना लाखेरी जिला बूंदी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामले में पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक  मुकेश जोशी ने 16 गवाह एवं 34 दस्तावेज पेश किए।

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