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Bikaner News : पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश दिए, बकाया भुगतान को लेकर किया फैसला

Fri, 22 Nov 2024 10:38 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: प्रिया वर्मा Updated Fri, 22 Nov 2024 10:38 AM IST
सार

बीकानेर हाउस को लेकर नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद हुए समझौते का पालन नहीं होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए हैं।

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Bikaner News: Patiala House Court orders attachment of Bikaner House, takes decision regarding payment of dues
राजस्थान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली ने बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी किया है। बीकानेर हाउस का स्वामित्व राजस्थान की नोखा नगर पालिका के पास है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। इस समझौते का पालन नहीं होने पर ये आदेश जारी किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। इस से पूर्व दिल्ली में हिमाचल भवन की नीलामी का भी आदेश आ चुका है।

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29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई 

पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50.31 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने के कारण दिया गया है। कोर्ट ने नोखा नगर पालिका को कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भुगतान नहीं करने पर यह आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि नोखा नगर पालिका कोर्ट के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कोर्ट ने बीकानेर हाउस को नगर पालिका नोखा के स्वामित्व का मानते हुए कुर्की के आदेश दिए हैं।

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