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पंचायत चुनाव: ड्यूटी में लापरवाही पर भीलवाड़ा में कार्रवाई, तीन प्रधानाचार्य और एक व्याख्याता को नोटिस

Thu, 22 Oct 2026 08:22 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ा Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Thu, 22 Oct 2026 08:22 PM IST
सार

राजस्थान के भीलवाड़ा में पंचायत आम चुनाव-2026 के प्रथम चरण की ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर तीन प्रधानाचार्य और एक व्याख्याता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चारों कर्मचारी 21 अक्टूबर को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण और रवानगी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।

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Bhilwara Panchayat Election Duty Negligence Notice Four Teachers
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भीलवाड़ा में पंचायत आम चुनाव-2026 के प्रथम चरण की तैयारियों के बीच निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही का मामला सामने आया है। मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर तीन प्रधानाचार्य और एक व्याख्याता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने इसे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही मानते हुए संबंधित कर्मचारियों से तीन दिन में जवाब मांगा है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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अंतिम मतदान प्रशिक्षण से नदारद रहे चार कर्मचारी
पंचायत आम चुनाव के प्रथम चरण के लिए बुधवार, 21 अक्टूबर को भीलवाड़ा के तिलक नगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण और रवानगी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान जहाजपुर ब्लॉक के प्रधानाचार्य धर्मचंद मीना और उच्छबलाल मीणा, कोटड़ी ब्लॉक के प्रधानाचार्य भवानी शंकर शर्मा तथा करेड़ा ब्लॉक के व्याख्याता प्रभात ईनाणी अनुपस्थित रहे।
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फोन पर सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचे
जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, नियुक्ति सेल के कार्मिकों ने संबंधित कर्मचारियों से दूरभाष पर संपर्क कर उन्हें प्रशिक्षण में उपस्थित होने की सूचना दी थी। इसके बावजूद वे प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए। नोटिस में इसे राजकीय कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही और पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक बताया गया है।
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तीन दिन में देना होगा स्पष्टीकरण
जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने चारों कर्मचारियों को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं देने या संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी
नोटिस के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारियों की होगी। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान दलों का प्रशिक्षण और समय पर रवानगी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ऐसे में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के मामले को गंभीरता से लिया गया है।
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