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Rajasthan Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय का फैसला, 20 साल की सजा के साथ जुर्माना भी
Wed, 31 Jan 2024 11:13 AM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Wed, 31 Jan 2024 11:13 AM IST
सार
Bharatpur: दो साल पहले के एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाइयों को जिले की पॉस्को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा और 45-45 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है।
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पकड़े गए दुष्कर्मी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
घटना डीग जिले के कामा थाना क्षेत्र की है। 21 मई 2021 को 13 साल की नाबालिग अपने घर में सो रही थी, तभी गांव के दो सगे भाइयों ने उसका मुंह बंद कर उसे पास ही बनी एक दुकान में ले जाकर दुष्कर्म किया और बच्ची को उसके घर के पास खेतों में फेंककर चले गए।
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बच्ची को खेतों में बेहोशी की हालत में देखकर ग्रामीणों ने उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। बालिका के परिजनों द्वारा मामला दर्ज करवाए जाने पर 25 अक्टूबर 2021 को पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया।
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इसके बाद भरतपुर कोर्ट में चले इस दुष्कर्म के मामले में 26 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए गए। आज इस मामले में हुए फैसले में पॉस्को कोर्ट ने दोनों भाइयों को 20-20 साल की सजा और 45-45 हजार रुपये के जुर्माने के साथ जेल भेज दिया।
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