फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Baran News case of excesses teacher was sentenced to ten years and fined one million rupees

Baran News: गुरुजी 10 साल के लिए जेल गए, दस लाख रुपये जुर्माना भी लगा, जान लीजिए क्या है मामला

Wed, 05 Jul 2023 10:15 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारां
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारां Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 05 Jul 2023 10:15 PM IST
सार

राजस्थान के बारां जिले में एक शिक्षक को दस साल की सजा हुई है। साथ ही दस लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में यह फैसला सुनाया है।

विज्ञापन
Baran News case of excesses teacher was sentenced to ten years and fined one million rupees
जिला न्यायालय बारां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बारां पॉक्सो कोर्ट-2 ने करीब सात साल पुराने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को 10 साल का कठोर कारावास और दस लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

विज्ञापन


विशिष्ठ लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया, 10 नवंबर 2016 को फरियादी ने अपनी पुत्री के साथ अंता थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि वह थाना क्षेत्र के एक का निवासी है। उसकी नाबालिग बेटी कक्षा नौ की छात्रा है, जो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उसके साथ विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक विश्वेन्द्र मीणा ने दुष्कर्म किया, जिसकी आरोपी शिक्षक ने वीडियो रिकार्डिंग कर ली। उसके आधार पर वह नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। साथ ही यौन शोषण के लिए दबाव बनाता है। पीड़िता को यौन शोषण से मना करने पर फेल करने की धमकी देता है।
विज्ञापन


इस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्जकर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी बूंदी के गैंडोली निवासी विश्वेन्द्र पुत्र जसवीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। विचारण गवाहों की साक्ष्य लेखबद्ध की गई। पॉक्सो कोर्ट क्रम-2 के विशिष्ठ न्यायाधीश राजेश गुप्ता आरएचजेएस ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को 10 साल का कठोर कारावास और दस लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed