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आसाराम बोले, निर्दोष हूं मैं
समीर शर्मा/अमर उजाला, जयपुर
Updated Thu, 13 Feb 2014 09:05 PM IST
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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय (ग्रामीण) ने गुरुवार को आसाराम सहित सभी आरोपियों को उनकी उपस्थिति में आरोप सुनाए हालांकि आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आरोप जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय (ग्रामीण) के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने सुनाए।
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इसके साथ ही सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 17 फरवरी तक बढ़ा दी। वहीं शिवा एवं शिल्पी के वकीलों ने पीड़िता के साथ फोन कॉल की कॉपी देने की अर्जी पेश की।
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इन आरोपों में सुनाए आरोप
अदालत ने आसाराम को आईपीसी की धारा 342, 354 ए, 370-4, 376-2ए, 376 डी, 506, 509, 120 बी के तहत आरोप सुनाए। साथ ही पोक्सो कानून की धारा 5एफ, 6, 5जी, ख 6, 7 और 8 एवं जेजे कानून की धारा 23 के तहत आरोप सुनाए हैं।
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इन सभी धाराओं के अलावा आसाराम के अलावा आरोपियों पर आईपीसी की धारा 109 भी लगाई गई है। जेजे कानून की धारा 23 आसाराम के साथ ही शरद एवं शिल्पी पर और पोस्को कानून की धारा 17 आसाराम को छोड़ कर अन्य पर लागू की है।