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Rajasthan: प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन, गहलोत कैबिनेट में पत्रकार हित हुए अहम निर्णय
Fri, 04 Aug 2023 09:18 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Fri, 04 Aug 2023 09:18 PM IST
सार
गहलोत कैबिनेट बैठक में राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन किया गया। जिसके तहत डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि भी एक्रीडेशन के पात्र होंगे। 75 वर्ष उम्र के अधिस्वीकृत पत्रकारों को आजीवन स्थाई कार्ड मिलेगा।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण-1995 में संशोधन कर डिजिटल मीडिया को प्रेस प्रतिनिधि की परिभाषा में शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
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मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के क्रम में राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन करते हुए अधिस्वीकरण के नियमों का सरलीकरण किया। इससे अब अधिकतम पत्रकारों का अधिस्वीकरण हो सकेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। अधिस्वीकरण के लिए अब आवेदन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष की गई है।
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साथ ही अधिस्वीकरण के लिए डिजिटल मीडिया में सम्पादक, संवाददाता और संपादकीय डेस्क पर कार्यरत सभी पत्रकार, प्रेस फोटाग्राफर, कैमरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पत्रकार भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परिभाषा में संशोधन करते हुए इसमें डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया है। साथ ही जो अधिस्वीकृत पत्रकार 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अधिस्वीकरण कार्ड आजीवन स्थायी रूप से जारी किया जा सकेगा।
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परशुराम सेवा समिति बीकानेर को 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटित
साथ ही परशुराम सेवा समिति बीकानेर को भूमि आवंटित करने से संबंधित प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल ने परशुराम सेवा समिति बीकानेर को सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 1000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की पांच प्रतिशत दर से आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सर्व समाज के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।