फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Alwar sexual harassment case: The victim will be made a police constable

अलवर की दुष्कर्म पीड़िता अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बनेगी पुलिस कांस्टेबल

Sun, 19 May 2019 12:28 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: आसिम खान Updated Sun, 19 May 2019 12:28 PM IST
विज्ञापन
Alwar sexual harassment case: The victim will be made a police constable
राजस्थान पुलिस (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media

अलवर में पति के सामने हुए सामूहिक दुष्कर्म की पीड़ित महिला को राजस्थान सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी देने का एलान किया गया है। पीड़िता को पुलिस कांस्टेबल बनाया जाएगा। सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़िता को सरकार नौकरी देने की घोषणा की थी। इसी के तहत सरकार ने पीड़िता को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

विज्ञापन


वहीं कुछ दिन पहले पीड़िता ने भी पुलिस में जाने की इच्छा जाहिर की थी। पीड़िता ने कहा था कि पुलिस में नौकरी करना चाहती है ताकि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए पीड़िता को नौकरी देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसे पारित कराने के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। 
विज्ञापन


बता दें कि इस मामले में पुलिस ने शनिवार को आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था और पीड़िता को ब्लैकमेल कर पैसे भी ऐंठे थे। अलवर पुलिस अधीक्षक पारिस अनिल देशमुख ने बताया कि थानागाजी में हुई वारदात में आरोपियों हंसराज, इंद्रराज, महेश, अशोक, मुकेश और छोटेलाल के खिलाफ करीब पांच सौ पेज की चार्जशीट पेश की गई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इनके खिलाफ अपहरण, मारपीट, छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, डकैती व सामूहिक दुष्कर्म और आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। सभी गवाह, तकनीकी साक्ष्य, सीडीआर एफएसएल की रिपोर्ट, तकनीकी विशेषज्ञ के रिकॉर्ड वॉयस टेस्ट आदि भी अदालत में पेश किए गए हैं। देशमुख ने बताया कि वीडियो वायरल न हो, इसके लिए फेसबुक व यूट्यूब को पत्र लिखा गया है और एक यू-ट्यूब चैनल पर वीडियो वायरल करने के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed