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अजमेर: बांग्लादेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी में गड़बड़ी, अजमेर के होटल प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज

Sat, 24 Oct 2026 03:00 PM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Sat, 24 Oct 2026 03:00 PM IST
सार

अजमेर में बांग्लादेश के दो नागरिकों के ठहरने से जुड़े रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी के मामले में होटल स्मार्ट इन-तालेड़ा स्क्वायर के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आगमन की गलत जानकारी और रवानगी का विवरण समय पर अपलोड नहीं करने का आरोप है।

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FIR against hotel manager for concealing information about Bangladeshi nationals staying in the hotel
विदेशी नागरिकों की जानकारी छिपाने पर होटल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विदेशी नागरिकों के ठहरने और उनकी आवाजाही से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने में लापरवाही के मामले में अजमेर के एक होटल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि होटल में ठहरे बांग्लादेश के दो नागरिकों के आगमन की गलत जानकारी पोर्टल पर दर्ज की गई और उनके होटल से जाने के बाद 24 घंटे के भीतर रवानगी का विवरण अपलोड नहीं किया गया।

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सीआईडी (विशेष शाखा) और विदेशी पंजीकरण अधिकारी, अजमेर शहर व पुष्कर की ओर से 23 अक्टूबर को क्लॉक टावर थाने में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 8 और 23 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।

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मामला अजमेर रेलवे स्टेशन रोड पर गांधी भवन के सामने स्थित होटल स्मार्ट इन-तालेड़ा स्क्वायर से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, 20 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के दो नागरिक होटल में ठहरे थे। दोनों 22 अगस्त को होटल से चले गए। आरोप है कि होटल प्रबंधन ने उनके आगमन से संबंधित गलत जानकारी ऑनलाइन दर्ज की। साथ ही, उनके जाने के बाद निर्धारित समय में रवानगी की सूचना भी संबंधित पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई।

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24 घंटे के भीतर जानकारी देना अनिवार्य
नियमों के अनुसार, होटल, गेस्ट हाउस या अन्य निर्धारित आवासीय परिसर में किसी विदेशी नागरिक के ठहरने पर उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य है। इसके लिए फॉर्म-III के माध्यम से विदेशी नागरिक के आगमन का विवरण 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होता है। इसी तरह, विदेशी नागरिक के होटल से जाने के बाद उसकी रवानगी की जानकारी भी 24 घंटे के भीतर दर्ज करना आवश्यक है।

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इन नियमों का उद्देश्य देश में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही का रिकॉर्ड रखना और संबंधित एजेंसियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर संबंधित होटल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

एडिशनल एसपी, सीआईडी विशेष शाखा एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी राजेश मीना के मुताबिक, विदेशी नागरिकों के आगमन की गलत जानकारी दर्ज करने और रवानगी का विवरण समय पर अपलोड नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया गया। इसे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 8 व 23 तथा नियम 17 के तहत अपराध मानते हुए होटल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

फिलहाल, मामले में क्लॉक टावर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। विदेशी नागरिकों के रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज करने और निर्धारित समय में सूचना नहीं देने के आरोप में की गई इस कार्रवाई के बाद होटल संचालकों के लिए नियमों का पालन करने की अनिवार्यता फिर सामने आई है।

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