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Hindi News ›   Rajasthan ›   Ajmer News ›   Ajmer News: RPSC open edit window from Nov 8–14 for Deputy Commandant and Ayush Lecturer exam forms correction

Ajmer News: 8 से 14 नवं. तक आवेदन में संशोधन का अवसर, उप कमांडेंट और आयुष व्याख्याता फॉर्म में कर सकेंगे सुधार

Sat, 08 Nov 2025 01:46 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 08 Nov 2025 01:46 PM IST
सार

आरपीएससी ने प्रतियोगी परिक्षाओं में 8 से 14 नवंबर तक आवेदन में संशोधन का अवसर प्रदान किया है।

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Ajmer News: RPSC open edit window from Nov 8–14 for Deputy Commandant and Ayush Lecturer exam forms correction
आरपीएससी

विस्तार

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उप कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा–2025 तथा व्याख्याता (आयुष विभाग) प्रतियोगी परीक्षा–2025 के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन करने का अवसर दिया गया है। अभ्यर्थी 8 से 14 नवंबर तक अपने आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इस दौरान उम्मीदवार नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि और जेंडर को छोड़कर अन्य सभी विवरणों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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आयोग सचिव ने बताया कि उप कमांडेंट परीक्षा 11 जनवरी 2026 को और व्याख्याता (आयुष विभाग) परीक्षा 12 जनवरी 2026 को आयोजित की जानी प्रस्तावित है। ये संशोधन सुविधा मात्र अभ्यर्थियों के हितार्थ दी गई है। संशोधन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए मान्य होंगे, जो विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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संशोधन की प्रक्रिया और शुल्क
ऑनलाइन संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को 500 रुपये का शुल्क ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा कराना होगा। संशोधन rpsc.rajasthan.gov.in पोर्टल या SSO ID के माध्यम से Recruitment Portal → Apply Online विकल्प चुनकर किया जा सकेगा। किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल या फोन नंबर 9352323625, 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।
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वांछित योग्यता नहीं होने पर आवेदन विथड्रॉ का विकल्प
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने गलत जानकारी देकर आवेदन किया है या आवश्यक पात्रता नहीं रखता है तो वह अपना आवेदन ऑनलाइन विथड्रॉ कर सकता है। गलत जानकारी देकर आवेदन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। अपात्र पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों को 1 वर्ष के लिए भर्ती परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है।


विथड्रॉ प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर Recruitment Portal → My Recruitment सेक्शन में जाकर संबंधित परीक्षा के सामने दिए गए Withdraw Button पर क्लिक करके आवेदन वापस ले सकते हैं।

अनुपस्थित रहने पर होंगे ये परिणाम
कार्मिक विभाग के आदेशानुसार एक वित्तीय वर्ष में आयोजित दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन-टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दी जाएगी। इसे पुनः सक्रिय कराने के लिए 750 रुपये का शुल्क देना होगा। यदि अभ्यर्थी आगे भी दो और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो 1500 रुपये का शुल्क जमा कराने के बाद ही यह सुविधा दोबारा बहाल की जाएगी। अतः जो अभ्यर्थी किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते, वे निर्धारित अवधि के बीच अपनी आवेदन-पत्र प्रक्रिया पूरी करें।

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