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Ajmer: खुद को हिंदू बताकर नाबालिग से की दोस्ती, फिर दुराचार के बाद की हत्या, अब अंतिम सांस तक रहेगा जेल में
Sat, 07 Dec 2024 05:17 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Sat, 07 Dec 2024 05:17 PM IST
सार
अजमेर के पीसांगन में नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में आरोपी अरशद को पॉक्सो कोर्ट-2 ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। अरशद ने खुद को हिंदू बताकर इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग से दोस्ती की और प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म किया।
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दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सजा।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अजमेर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिक से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में कैद रहने की सजा सुनाई है। मामला अजमेर जिले के ग्रामीण इलाके पीसांगन का है, जहां पर एक मुस्लिम युवक अरशद ने अपने आप को हिंदू बताकर नाबालिक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुराचार किया।
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पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। शनिवार को अजमेर की पॉक्सो संख्या 2 के न्यायाधीश रंजन शर्मा ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अरशद को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
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पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के लोग अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी अरशद ने अपने आपको हिंदू बताकर पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया।
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पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने छोटे चाकू से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इस पर न्यायालय ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 30 गवाह और 88 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। अभियोजन पक्ष में इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाने के लिए अपील की थी। विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामला पीसांगन का है, जहां पर पीड़िता के परिवार की ओर से धारा 376, 302, 364 व पॉक्सो 3 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इस पर आज न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।