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Ajmer News: भवानीखेड़ा में रसद विभाग ने की कार्रवाई, 66 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर और एक पिकअप जब्त
Fri, 23 Aug 2024 09:37 PM IST
अजमेर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
Published by: अजमेर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Aug 2024 09:37 PM IST
सार
अजमेर जिले के नसीराबाद में एक दुकान पर छापा मारकर 66 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर और एक पिकअप वाहन जब्त किए गए। दुकानदार के पास सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, और मामला जिला कलेक्टर न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा गया।
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पकड़े गए अवैध सिलेंडर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अजमेर जिले के नसीराबाद स्थित भवानी खेड़ा गांव में जिला रसद अधिकारी हेमन्त कुमार आर्य के नेतृत्व में एक दुकान पर छापा मारा गया, जिसमें अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यापार करने का मामला सामने आया। मौके पर एक पिकअप वाहन में इण्डेन और एच.पी. कम्पनी के 66 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए। दुकानदार विजय कुमार द्वारा वाहन और सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रशासन ने 66 सिलेंडर और पिकअप वाहन को जब्त कर मामला जिला कलेक्टर न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा।
दबिश के दौरान मौके पर विजय कुमार की दुकान के सामने एक पिकअप वाहन खड़ा मिला। जांच करने पर वाहन में घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें इण्डेन कम्पनी तथा एच.पी. कम्पनी के कुल 66 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे मिले। जिनके बारे में पूछने पर विजय कुमार ने बताया यह पिकअप उसकी स्वयं की है। जांच में पता चला कि विजय गैस कंपनी के घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यापार करता है।
विभाग की टीम को मौके पर 66 घरेलू गैस सिलेण्डरों की जांच करने पर उनमें से 18 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए मिले। मौके पर पिकअप के कागजात मांगने पर विजय कुमार नहीं दे पाया। साथ ही घरेलू गैस सिलेण्डर संबंधित बिल वाउचर, डायरी, पर्ची, डिलेवरी करने की लिस्ट मांगने पर कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मौके पर 66 घरेलू गैस सिलेंडर तथा पिकअप को जब्त किया गया, जिसको निकटवर्ती देवराज गैस सर्विस नासून को अग्रिम कार्रवाई तक सुपुदर्गी में दिया गया। साथ ही मौके पर पिकअप को भी जब्त कर पुलिस थाना सदर नसीराबाद को आग्रिम कार्रवाई तक सुपुर्दर्गी में दिया गया। जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), अजमेर हेमन्त कुमार आर्य ने बताया की जब्त घरेलू गैस सिलेंडर तथा पिकअप के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाएगा। कार्रवाई में खान मोहम्मद खान, प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र यादव, प्रवर्तन निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
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दबिश के दौरान मौके पर विजय कुमार की दुकान के सामने एक पिकअप वाहन खड़ा मिला। जांच करने पर वाहन में घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें इण्डेन कम्पनी तथा एच.पी. कम्पनी के कुल 66 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे मिले। जिनके बारे में पूछने पर विजय कुमार ने बताया यह पिकअप उसकी स्वयं की है। जांच में पता चला कि विजय गैस कंपनी के घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यापार करता है।
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विभाग की टीम को मौके पर 66 घरेलू गैस सिलेण्डरों की जांच करने पर उनमें से 18 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए मिले। मौके पर पिकअप के कागजात मांगने पर विजय कुमार नहीं दे पाया। साथ ही घरेलू गैस सिलेण्डर संबंधित बिल वाउचर, डायरी, पर्ची, डिलेवरी करने की लिस्ट मांगने पर कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मौके पर 66 घरेलू गैस सिलेंडर तथा पिकअप को जब्त किया गया, जिसको निकटवर्ती देवराज गैस सर्विस नासून को अग्रिम कार्रवाई तक सुपुदर्गी में दिया गया। साथ ही मौके पर पिकअप को भी जब्त कर पुलिस थाना सदर नसीराबाद को आग्रिम कार्रवाई तक सुपुर्दर्गी में दिया गया। जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), अजमेर हेमन्त कुमार आर्य ने बताया की जब्त घरेलू गैस सिलेंडर तथा पिकअप के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाएगा। कार्रवाई में खान मोहम्मद खान, प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र यादव, प्रवर्तन निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
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